CIRP शुरू होने से लगभग दस साल पहले समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

19 Aug 2025 10:26 AM IST

  • CIRP शुरू होने से लगभग दस साल पहले समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के बाद समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती।

    जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा,

    "यह तर्क कि व्यक्तिगत गारंटी CIRP के बाद भी मान्य रहती है, इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि गारंटी CIRP से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गारंटी की वैधता अवधि के दौरान, निश्चित रूप से विभाग द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया। यह याचिका गारंटी समाप्त होने के लगभग 10 साल बाद दायर की गई। वह भी एक रिट याचिका के माध्यम से, शायद यह महसूस करते हुए कि मुकदमा समय सीमा द्वारा वर्जित होगा।"

    कस्टम डिपार्टमेंट ने एक याचिका दायर कर बैंक ऑफ इंडिया को 4 बैंक गारंटियों के तहत सुरक्षित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    विभाग ने तर्क दिया कि जिस बैंक/प्रतिवादी के अनुरोध पर बैंक गारंटियां प्रदान की गईं, वह CIRP में जा चुका है और CIRP के दौरान विभाग का दावा समय-सीमा के कारण खारिज कर दिया गया। बैंक गारंटी के शब्दों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में बैंक व्यक्तिगत गारंटर था, विभाग अभी भी राहत प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है।

    बैंक ने तर्क दिया कि बैंक गारंटियां 31 मई, 2011 को समाप्त हो गईं। उनके प्रचलन के दौरान उन्हें कभी रद्द नहीं किया गया। अब समाप्त हो चुकी बैंक गारंटियों के आधार पर कोई दावा करने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा दावा विशेष रूप से CIRP के दौरान उठाया गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इस अस्वीकृति को कभी चुनौती नहीं दी गई।

    खंडपीठ ने अपनी राय में कहा कि विभाग द्वारा 31 मई, 2011 को या उससे पहले लिखित या अन्यथा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा दावा केवल 2018 में यानी बैंक गारंटी की समाप्ति और 2013 तक इसके नवीनीकरण के लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था।

    खंडपीठ ने आगे कहा कि बैंक गारंटी की वैधता अवधि के भीतर किसी भी लिखित दावे के अभाव में विभाग अब इस याचिका को प्रस्तुत करके गारंटी के प्रवर्तन की मांग देर से नहीं कर सकता।

    उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

    Case Title: Commissioners of Customs (Export) v. Bank of India & Anr.

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