वैध और प्रामाणिक कारणों के अभाव में चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Praveen Mishra

14 May 2024 1:32 PM IST

  • वैध और प्रामाणिक कारणों के अभाव में चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हालांकि यह सच हो सकता है कि चयन की प्रक्रिया को छोड़ दिया जा सकता है, फिर भी यह केवल वैध कारणों से ही किया जा सकता है।

    हाल के एक मामले में, कोर्ट ने वैध कारणों की अनुपस्थिति के कारण, इसकी शुरुआत के आठ साल बाद, विभिन्न सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द करने को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले मनमाने नहीं हो सकते हैं और ठोस तर्क और सबूतों पर आधारित होने चाहिए।

    यह आदेश चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर. रघुनंदन राव द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच में पारित किया गया था, जिनकी टाइपिस्ट, कॉपीस्ट और निजी सहायक की नियुक्तियां प्रारंभिक अधिसूचना के 8 साल बाद रद्द कर दी गई थीं। बेंच ने नीलिमा शांगला बनाम भारत संघ पर भरोसा किया। हरियाणा राज्य और अन्य, शंकरासन दास वी। भारत संघ और अन्य और पूर्व तट रेलवे और अन्य बनाम महादेव अप्पा राव और अन्य ने आयोजित किया:

    "उम्मीदवारों के अधिकारों के संबंध में कानून जो एक चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और यहां तक कि इस तरह की चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन सूची में अपना नाम पा सकते हैं, अब एकीकृत नहीं है। यह तय है कि चयन प्रक्रिया में केवल भाग लेने से उम्मीदवार को नियुक्ति पाने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है और जबकि अधिकारियों को चयन प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार है, फिर भी इसे उचित कारण और औचित्य देकर किया जा सकता है न कि मनमाने ढंग से।"

    मामले की पृष्ठभूमि:

    2011 में, गुंटूर के जिला जज ने कई पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की। याचिकाकर्ताओं के परीक्षण और साक्षात्कार हुए थे और उन्हें अनंतिम सूची में शामिल किया गया था। हालांकि, 2019 में, हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने परीक्षण और साक्षात्कार लिए थे और उन्हें अनंतिम सूची में शामिल किया गया था, ने इस रद्दीकरण को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय मनमाना था, उनके हितों को पूर्वाग्रहित किया, और उनकी वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन किया।

    कोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला जज दोनों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर, रद्द करने का कोई वैध कारण नहीं पाया। चयन प्रक्रिया के खिलाफ किसी भी आरोप की कोई जांच नहीं की गई थी, न ही निर्णय लेने से पहले कोई प्रथम दृष्टया विचार बनाया गया था। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वैध कारणों से किया जाना चाहिए और मनमाना नहीं हो सकता। रद्द करने के लिए किसी भी औचित्य की कमी ने अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि निर्णय मनमाना था और इस तरह इसे अलग रखा गया।

    उन्होंने कहा, 'हमारी राय में यह सही हो सकता है कि चयन प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल वैध कारणों से किया जा सकता है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि रद्द करना पहले चयनित उम्मीदवारों के लिए अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि वे पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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