सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना में नियमित रूप से निवारक निरोध लागू किया जाना खेदजनक: हाईकोर्ट

Update: 2024-06-18 07:00 GMT

तेलंगाना हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी के खिलाफ निरोध और उसके बाद की उद्घोषणा के आदेश को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जिन दो मामलों के आधार पर निरोध आदेश पारित किया था, उनमें आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निरोध आदेश जारी करने का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।

खंडपीठ ने यह भी बताया कि अपराध 'सार्वजनिक व्यवस्था' का नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था का है। यह भी नोट किया गया कि आदेश में गिरफ्तारी की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया और यह उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने दोहराया कि निरोध आदेश केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरी तरह से विचार करने के बाद पारित किया जाना चाहिए।

कहा गया,

“यह खेदजनक है कि सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना राज्य में अधिकारियों द्वारा निवारक निरोध का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया, निवारक निरोध का उपयोग केवल सबसे असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब किसी व्यक्ति के कार्यों में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता होती है तब निवारक निरोध की आवश्यकता हो सकती है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर देखा है कि अधिकारी अक्सर कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों के बीच अंतर करने में विफल रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि निरोध आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निवारक निरोध की गंभीर प्रकृति के बारे में ठीक से शिक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी निरोध का आदेश देने से पहले कानून और व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों के बीच सटीक रूप से अंतर करेंगे।”

निरोध आदेश वर्ष 2020 में हुए कथित अपराधों से उत्पन्न हुआ है, जो आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-सी के तहत दंडनीय है। याचिकाकर्ता/आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने पर एक साल बाद रिहा कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाईं। जून 2021 में राज्य द्वारा एक निरोध आदेश पारित किया गया और उसकी पुष्टि की गई।

2023 में याचिकाकर्ता पर नोटिस से बचने का आरोप लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ एक उद्घोषणा आदेश पारित किया गया।

निरोध आदेश और उद्घोषणा को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जमानत आदेश में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करने के बावजूद निरोध आदेश मनमाने ढंग से पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, निवारक निरोध अधिनियम 1986 केवल तेलंगाना राज्य में लागू है और याचिकाकर्ता महाराष्ट्र का निवासी होने के कारण आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है।

दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता फर्जी दस्तावेज अपराधी है, जो पीडी एक्ट के तहत आता है। उसने जनता से लगभग 2 करोड़ रुपये लूटे हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेशों के बावजूद खुद को आत्मसमर्पण करने में विफल रहा। यह दिखाने के लिए कि अपराध में पुनरावृत्ति हुई है पिछली आपराधिक गतिविधि के उदाहरण भी पीठ के समक्ष रखे गए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण करने के आदेश पर स्थगन प्राप्त कर लिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहा। इसके अलावा यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो राज्य इसे रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र था।

खंडपीठ ने आगे कहा,

“वर्तमान मामले में राज्य को सुनवाई का अवसर देने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत दी गई। यदि याचिकाकर्ता ने बाद में कोई अपराध किया या जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया तो राज्य को जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।”

खंडपीठ ने यह भी पुष्टि की कि पीडी एक्ट राज्य विधानमंडल होने के नाते राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश नहीं दे सकता।

अंत में खंडपीठ ने कहा कि यह एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें जारी करने वाले अधिकारी ने बिना किसी विवेक के हिरासत आदेश जारी किया।

आगे कहा गया,

“निवारक हिरासत की शक्तियां असाधारण और यहां तक कि कठोर हैं। औपनिवेशिक युग से उनकी उत्पत्ति का पता लगाते हुए उन्हें दुरुपयोग के खिलाफ सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप से शामिल किया गया और संविधान सभा में इस पर व्यापक रूप से बहस की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवारक निरोध की असाधारण शक्तियां राज्य प्राधिकरण के कठोर और मनमाने प्रयोग में न बदल जाएं। वर्तमान मामला निरोधक प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर असर डालने वाली भौतिक परिस्थितियों पर विचार न करने का एक स्पष्ट उदाहरण है।"

इस प्रकार रिट को अनुमति दी गई।

केस टाइटल- चंद्रकांत सिद्धार्थ कांबले बनाम टीएस राज्य।

Tags:    

Similar News