'आप वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की तमिलनाडु के किसान कार्यकर्ता की याचिका खारिज की

Update: 2024-05-15 12:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को तमिलनाडु के किसान नेता पी अय्याकन्नू द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को 'प्रचार हित याचिका' करार दिया।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने पूछा कि दक्षिण में लोगों के लिए काम करने वाले किसान नेता, वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए क्यों इच्छुक हैं।

जस्टिस नाथ ने कहा, "आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 30 साल से काम कर रहे हैं, आप वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह भी उस आखिरी दिन जब आप यहां आना चाहते हैं?"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि याचिका का पूरा उद्देश्य प्रचार था और इसे खारिज करना भी एक खबर बन जाएगी। पी अय्याकन्नु ने वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। अय्याकन्नु के वकील श्री महेंद्र का तर्क था कि दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था।

याचिका पर आगे विचार करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हुए, ज‌स्टिस नाथ ने शुरू में पूछा कि क्या वकील याचिका वापस लेना चाहेंगे। उन्होंने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता का इरादा केवल प्रचार प्राप्त करना था।

जस्टिस नाथ ने पूछा कि तमिलनाडु के रहने वाले किसान नेता याचिकाकर्ता वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ना चाहेंगे, जबकि उन्होंने कभी भी उक्त निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी तरह के सामाजिक कार्य में भाग नहीं लिया है।

"आपने निर्वाचन क्षेत्र (वाराणसी) में कभी काम नहीं किया है, एक दिन भी नहीं। वाराणसी के लोग आपको वोट क्यों दें? आप मुझे एक कारण बताइए...आप तमिलनाडु में चुनाव क्यों नहीं लड़ते?"

केस टाइटल: पी अय्याकन्नू, अध्यक्ष, नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन बनाम मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य WP (C) संख्या 333/2024

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