WB Teacher Recruitment Case: सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं को मुख्य याचिकाओं के साथ पोस्ट किया
सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा याचिकाओं का नया बैच दायर किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WB SSC) द्वारा 25,0000 स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका उन लोगों द्वारा दायर की गई, जिन्हें न तो चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची में रखा गया और न ही WBSSC द्वारा योग्य माना गया। याचिकाओं के नए बैच में नियुक्तियों को चुनौती देने और एक नया चयन पैनल गठित करने की मांग की गई।
कहा गया,
"हमें न तो प्रतीक्षा सूची में रखा गया और न ही चुना गया। वे ऐसे व्यक्ति हैं, जो योग्य नहीं थे, वे इन लोगों को हटाना चाहते हैं और 2020 में इसकी अवधि समाप्त होने के बाद पैनल को पूरा करना चाहते हैं।"
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को मुख्य मामले के साथ जोड़ने पर सहमति जताई और मौखिक रूप से कहा कि मुख्य सुनवाई फिर से शुरू होने पर वर्तमान याचिकाकर्ता गुण-दोष के आधार पर अपनी दलीलें दे सकते हैं।
पश्चिम बंगाल राज्य, डब्ल्यूबी एसएससी और प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। अदालत ने पहले प्रतिवादियों (हाईकोर्ट के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता) को 2 सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उनका जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इन प्रतिवादियों ने उनके खिलाफ डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण नौकरियां जांच के दायरे में आ गईं।
न्यायालय ने हितधारकों की 5 मुख्य श्रेणियों की पहचान की: (1) पश्चिम बंगाल सरकार; (2) डब्ल्यूबीएसएससी; (3) मूल याचिकाकर्ता - जिनका चयन नहीं हुआ (कक्षा 9-10, 11-12, समूह सी और डी का प्रतिनिधित्व करते हुए); (4) वे व्यक्ति जिनकी नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई हैं; (5) केंद्रीय जांच ब्यूरो।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कथित पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले के अनुसरण में की गई नियुक्तियों की सुरक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जिन नियुक्तियों को अवैध पाया जाता है, उन्हें अपना वेतन वापस करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को शामिल अधिकारियों की पहचान करने के लिए अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी है, लेकिन एजेंसी को कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया।
हाईकोर्ट ने CBI को आगे की जांच करने और पैनल की समाप्ति के बाद और खाली ओएमआर शीट जमा करने के बाद नियुक्तियां प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया। राज्य ने केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करने के लिए भी कहा था, जिसमें अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार 9 नवंबर, 2023 को अन्य मामले (अचिंता कुमार मंडल बनाम लक्ष्मी तुंगा) में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया।
केस टाइटल: शाहिदुल्लाह व अन्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) व अन्य डायरी संख्या 23851-2024