महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-09-23 04:54 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि वे सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियों का लाभ पाने के हकदार हैं।

इसमें प्रतिवादी राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारी थे। 27 फरवरी 2004 को प्रतिवादी कर्मचारियों को कालेलकर अवार्ड के अनुसार परिवर्तित अस्थायी प्रतिष्ठान में रखा गया।

वर्ष 1967 में लागू कालेलकर अवार्ड महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत विभिन्न स्थानों या जिलों में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। कालेलकर अवार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी या कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियों का लाभ पाने के हकदार हैं।

12 सितम्बर, 1980 को सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारी ऐसे सार्वजनिक अवकाश पाने के हकदार हैं, जो इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए।

इसके बावजूद, प्रतिवादी-कर्मचारियों को कालेलकर अवार्ड का लाभ नहीं दिया गया और उन्हें दूसरे और चौथे शनिवार को काम करने के लिए कहा गया तथा उन्हें ओवरटाइम काम के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया तथा नियोक्ता-पीडब्ल्यूडी को कर्मचारियों को संकल्प का लाभ देने का निर्देश दिया। औद्योगिक न्यायालय का निर्णय हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

इसके बाद PwD द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने विवादित निर्णयों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिवादी कर्मचारी कालेलकर अवार्ड के तहत निर्धारित सभी अवकाश लाभ और अन्य परिलब्धियों के हकदार हैं।

अदालत ने टिप्पणी की,

“इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारी ऐसे सार्वजनिक अवकाश पाने के हकदार हैं, जो इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में प्रतिवादी-कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, न कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में। 27 फरवरी 2004 तक उन्हें कालेलकर अवार्ड के अनुसार परिवर्तित अस्थायी प्रतिष्ठान में रखा गया।”

अदालत ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी-कर्मचारी 27 मई 1996 को जारी अन्य सरकारी प्रस्ताव के अनुसार कालेलकर अवार्ड के तहत लाभ के हकदार नहीं हो सकते।

अदालत ने आगे टिप्पणी की,

“शिकायतकर्ताओं को उनके उचित अधिकारों से वंचित करने के लिए 27 मई, 1996 के सर्कुलर पर अपीलकर्ता-नियोक्ता का भरोसा गुमराह करने वाला है। कालेलकर अवार्ड के अधिक विशिष्ट और व्यापक प्रावधानों की तुलना में जांच का सामना नहीं करता है। परिणामस्वरूप, सर्कुलर सरकारी छुट्टियों और ओवरटाइम भत्ते के लिए प्रतिवादी-कर्मचारियों की पात्रता को अस्वीकार नहीं करता है। उन्हें औद्योगिक न्यायालय द्वारा मांगी गई राहत सही ढंग से दी गई और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई।''

यह मानते हुए कि औद्योगिक न्यायालय ने कालेलकर अवार्ड के संदर्भ में प्रतिवादी कर्मचारियों द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करते समय मजबूत और अकाट्य कारण बताए, अदालत ने विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सचिव, लोक निर्माण विभाग और अन्य बनाम तुकाराम पांडुरंग सराफ और अन्य, सिविल अपील नंबर 1689/2016

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