सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2025-01-31 10:52 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बार काउंसिल की मांग करने वाली अनुच्छेद 32 रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट जावेद शेख की बहुत संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

शुरू में शेख ने कहा,

"यह कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका है। महोदय, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कोई बार काउंसिल नहीं है।"

इस पर जस्टिस नाथ ने जवाब दिया,

"ठीक है 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी करें।"

शेख ने आगे कहा कि वह अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा,

"माई लॉर्ड कल्याण टिकटों के बारे में जानते हैं। कल्याण टिकट सरकार द्वारा बार काउंसिल के अनुरोध पर प्रकाशित किए जाने हैं। बार काउंसिल के कार्य अभी हाईकोर्ट द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी-सी रियायत। रजिस्ट्रार सरकार से इसे मुद्रित करने के लिए कह सकते हैं।"

इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाते जस्टिस नाथ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि न्यायालय अंतरिम आदेश नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा,

"अब तक जो भी व्यवस्था है, वह जारी रहेगी क्या हाईकोर्ट एक पक्ष है? नोटिस जाने दें और उन्हें आने दें।"

जस्टिस मेहता ने इस अंतरिम अनुरोध पर भी सवाल उठाया और कहा,

"जब बार काउंसिल ही नहीं होगी तो फंड कहां जाएगा?"

केस टाइटल- कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य|डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 66/2025

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