सुप्रीम कोर्ट गुजरात की अदालतों द्वारा पुलिस को अग्रिम जमानत देते समय रिमांड मांगने की छूट देने की प्रथा से हैरान; हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

Update: 2024-01-29 12:45 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को गुजरात की अदालतों द्वारा पुलिस को अग्रिम जमानत देते समय भी आरोपी की रिमांड मांगने की आजादी देने की प्रथा पर आश्चर्य व्यक्त किया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह की प्रथा अग्रिम जमानत देने के उद्देश्य को विफल कर देगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को रद्द कर देगी। इसने आगे कहा कि राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

गुजरात हाईकोर्ट को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार के रूप में जोड़ा गया और रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया गया, जिसे दो सप्ताह के भीतर वापस किया जाना है।

अदालत गुजरात में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब आरोपी को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम अग्रिम जमानत देने के आदेश के बावजूद हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले, अदालत ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें अवमानना ​​नोटिस जारी किए।

गौरतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि गुजरात में जमानत आदेशों के लिए यह शर्त शामिल करना आम बात है कि जांच अधिकारी रिमांड के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह तर्क दिया गया कि इस गलत धारणा के तहत वर्तमान मामले में अधिकारी ने याचिकाकर्ता की रिमांड के लिए आवेदन किया, जिसे मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी।

रहस्योद्घाटन पर आश्चर्यचकित होकर अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति, यह पता चलने के बाद कि आवेदक योग्यता के आधार पर अग्रिम जमानत का हकदार है, सीआरपीसी की धारा 438 के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी। इसने आगे टिप्पणी की कि गुजरात हाईकोर्ट नियमित रूप से विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 438 के तहत योग्यता पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत आदेश पारित कर रहा है।

इस पृष्ठभूमि में मामले पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले इसे आवश्यक मानते हुए हाईकोर्ट से प्रतिक्रिया मांगी गई।

कोर्टरूम एक्सचेंज

एसजी: यह ऐसी चीज़ नहीं है, जिसका बचाव किया जा सकता है या बचाव किया जाना चाहिए। ये साफ़ तौर पर गलती का मामला है।

जस्टिस गवई: नहीं, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है... मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नोटिस करता है और फिर भी आदेश पारित करता है... और यह गलती है?

एसजी: मैं पुलिस अधिकारी के लिए हूं, उनके लिए नहीं...।

जस्टिस गवई: पुलिस अधिकारी ने भी यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, रिमांड के लिए अर्जी दायर की।

एसजी: आयुक्त को आदेश नहीं दिया गया, उन्हें आदेश के बारे में पता नहीं था... क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले से नहीं निपट रहे हैं... आदेश को गलत तरीके से पढ़ने वाले व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

एसजी बताते हैं कि गुजरात में जब हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दी जाती है तो आदेश में आमतौर पर शर्त शामिल होती है कि रिमांड के लिए आवेदन करने का अभियोजन पक्ष का अधिकार खुला रहता है। उनका कहना है कि इस पृष्ठभूमि में वर्तमान मामले में अधिकारी ने गलत धारणा के तहत रिमांड मांगने की दिशा में काम किया।

जस्टिस गवई: फिर गुजरात को शिक्षित करने की जरूरत है, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के विपरीत कोई प्रथा चल रही है...अगर यह वह प्रथा है, जिसका आप पालन करते हैं...हमें ऐसी प्रथा की निंदा करनी होगी। मजिस्ट्रेटों को भी शिक्षित होने की आवश्यकता है। आपकी अहमदाबाद में इतनी सुंदर एकेडमी है, आप अपने मजिस्ट्रेटों को इसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देते हैं?

एसजी: यह प्रथा अवमानना करने का आधार नहीं है।

जस्टिस मेहता: सीआरपीसी में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है...जांच और पूछताछ एक तरफ, यह ठीक है...यह जमानत की शर्त है...लेकिन रिमांड, इसकी कल्पना 438 में कहीं नहीं की गई।

जस्टिस गवई: यह अदालत द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से रद्द कर देता है। हमें गुजरात हाईकोर्ट से अकादमी में मजिस्ट्रेटों को उचित ट्रेनिंग देने और राज्य सरकार से अपने अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए कहना होगा।

एसजी: बिल्कुल।

जस्टिस गवई: एक पंक्ति कहीं न कहीं तक जाएगी [अश्रव्य]।

एसजी: यहां तक कि माई लॉर्ड का एक शब्द भी... माई लॉर्ड का मौखिक शब्द भी बहुत शक्तिशाली है।

जस्टिस गवई (मज़ाक में): गुजरात के लिए सब कुछ विशेष होना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश के बावजूद, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष नई नियमित जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा और नए बांड भरने पड़े।

जस्टिस मेहता: उसे [याचिकाकर्ता] को नया आवेदन दायर करना पड़ा, मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी, जैसे कि यह आरोपी का दायित्व है... यही शब्द हैं। हमें गुजरात हाईकोर्ट के कई आदेश मिल रहे हैं, जिनमें गुण-दोष (438) के आधार पर जमानत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया... केवल अपराध का पालन करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए [अश्रव्य] सतेंदर अंतिल और अर्नेश कुमार... इस पर कोई निर्णय गुण नहीं।

सीनियर एडवोकेट सैयद (याचिकाकर्ता के लिए): इस मामले में ही 5 आदेश।

जस्टिस मेहता: कई अन्य आदेश।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट इकबाल एच सैयद और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मोहम्मद असलम पेश हुए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू और ऐश्वर्या भाटी उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल: तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम गुजरात राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14489/2023, तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम कमल दयानी डायरी नंबर- 1106 - 2024

Tags:    

Similar News