BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

Update: 2024-06-20 06:50 GMT

इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार (20 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। NTA इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है।

खंडपीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि यदि ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जाता है तो हाईकोर्ट आम तौर पर मामले पर आगे विचार करने से बचते हैं। हालांकि, NTA की ओर से पेश हुए एडवोकेट वर्धमान कौशिक ने प्रस्तुत किया कि पिछले सप्ताह इसी तरह की ट्रांसफर याचिका पर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट मामले पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बेंच ने स्थगन आदेश पारित करने पर सहमति व्यक्त की।

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित इसी तरह की याचिका को ट्रांसफर करने के लिए NTA की याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने NEET-UG 2024 के संचालन में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली कुछ अन्य रिट याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया और उन्हें संबंधित मामलों के साथ टैग किया, जो 8 जुलाई को पोस्ट किए गए। न्यायालय ने दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है और मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगी।

जिन मामलों पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया, वे इस प्रकार हैं:

1. NTA बनाम केशव पारीक और अन्य (टी.पी.(सी) नंबर 1602/2024) - राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।

2. NTA बनाम श्रेया बनर्जी और अन्य (टी.पी.(सी) नंबर 1597/2024) - कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।

3. NTA बनाम तन्मय चट्टोपाध्याय एवं अन्य (टी.पी.(सी) नंबर 1596/2024) - कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।

4. NTA बनाम निकिता (नाबालिग) एवं अन्य (टी.पी.(सी) नंबर 1600/2024) - बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद पीठ) में याचिका लंबित है।

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