रजिस्ट्री प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं कर सकती, जब सूचीबद्ध करने के लिए न्यायिक आदेश हो: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-12-20 11:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को कहा कि रजिस्ट्री अदालत के विशिष्ट आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है और प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन के आधार पर मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर सकती है।

कोर्ट ने कहा "जब इस पीठ को विशेष रूप से सौंपे गए मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने वाला न्यायालय का आदेश है, तो रजिस्ट्री आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है और इस आधार पर मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं कर सकती है कि प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन नहीं किया गया था”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की 2022 में हुई हत्या से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।

इस बैच में नौ आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाएं शामिल हैं, जिन्हें केरल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और 17 अन्य को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील शामिल है।

ये याचिकाएं केरल हाईकोर्ट के 25 जून के फैसले से उत्पन्न हुईं, जिसने मामले के 26 आरोपियों में से 17 को जमानत दे दी थी जबकि नौ अन्य की याचिका खारिज कर दी थी।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की, "अब सभी मामले सूचीबद्ध हैं। इसी आदेश से कुछ व्यक्तियों को जमानत दे दी गई है, अन्य को जमानत से वंचित कर दिया गया है, जिसमें कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए हम उन सभी को यहां तय करेंगे। हम उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब हम सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करेंगे। किसी भी तरह से प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि कारण पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उन्हें वापस भेजने के बजाय हम फैसला करेंगे।

रजिस्ट्री की भूमिका पर अदालत का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिछले निर्देशों के बावजूद छह याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हो रही हैं। रजिस्ट्री ने उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश 15 के नियम 2 पर भरोसा करते हुए प्रक्रियात्मक अनुपालन न होने के कारण मामलों को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।

आदेश 15 के नियम 2 के तहत, एक याचिकाकर्ता को याचिका की एक प्रति के साथ कैविएट का नोटिस देना आवश्यक है। आदेश 15 के नियम 2 में कहा गया है:

1. एक कैविएटर एक याचिका दर्ज करने की सूचना और कैविएट दर्ज करने पर याचिका की एक प्रति प्राप्त करने का हकदार है।

2. याचिकाकर्ताओं को कैविएट नोटिस और सहायक दस्तावेजों को कैविएटर को देना चाहिए।

इस मामले में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कैविएटर को नोटिस की तामील का प्रमाण नहीं दिया था।

बेंच ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत कोई भी नियम आदेश 15 के नियम 2 का पालन न करने के कारण किसी मामले को सूचीबद्ध करने से रोकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तत्काल मामलों में, रजिस्ट्री को कार्यालय रिपोर्ट में प्रक्रियात्मक खामियों को ध्यान में रखते हुए मामले को सूचीबद्ध करना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा, ''हमें सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 में ऐसा कोई नियम नहीं मिला जो यह दर्ज करता हो कि आदेश 15 के नियम दो की अनिवार्यता का अनुपालन करने में विफल रहने के बावजूद किसी मामले को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। अत्यधिक तात्कालिकता के मामले हो सकते हैं। ऐसे मामलों में रजिस्ट्री आदेश 15 के नियम 2 पर भरोसा नहीं कर सकती है और मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार नहीं कर सकती है।

आदेश में सीपीसी की धारा 148 A का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक कैविएटर सुनवाई का हकदार है जब अंतरिम राहत पर विचार किया जाता है, लेकिन उसे अपील के प्रवेश या विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में छुट्टी देने पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।

"इसके अलावा, याचिकाकर्ता या अपीलकर्ता पर दायित्व के अलावा, सीपीसी की धारा 148 A(3) के तहत अदालत भी कैविएटर पर अंतरिम राहत के लिए आवेदन की सूचना जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह देखा जाता है कि एक कैविएट दायर किया गया है। इसलिए, जब एसएलपी या अपील को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत का निर्देश होता है, तो नियमों के आदेश 15 के नियम 2 के गैर-अनुपालन के बावजूद, रजिस्ट्री हमेशा नियमों के आदेश 15 के नियम 2 का पालन करने में याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की विफलता के बारे में कार्यालय रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष एक मामले को सूचीबद्ध कर सकती है।

न्यायालय ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेश पर ध्यान देने का निर्देश दिया। मामले अब 17 जनवरी, 2025 को सुनवाई के लिए निर्धारित हैं।

केरल हाईकोर्ट का आक्षेपित निर्णय

SLPs ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 26 सदस्यों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों में केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जो 16 अप्रैल, 2022 को केरल के पलक्कड़ के मेलामुरी जंक्शन पर श्रीनिवासन की हत्या के आरोपी हैं। अदालत ने 17 आरोपियों को जमानत दे दी, यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 43 D(5) के तहत प्रथम दृष्टया सही थे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने नौ आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह निर्धारित करने के बाद कि उनके खिलाफ आरोप यूएपीए के तहत "प्रथम दृष्टया सही" की सीमा को पूरा करते हैं। यह देखा गया कि भौतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित आरोप "सामान्य आरोपों" की सीमा को पार कर गए और अपराधों में जटिलता का संकेत दिया।

इस मामले की जांच शुरू में स्थानीय पुलिस ने की थी, जिसमें श्रीनिवासन की हत्या के सिलसिले में 44 लोगों को आरोपित किया गया था। बाद में जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली, जिसने यूएपीए की धारा 13, 18, 18B, 38 और 39 के साथ आईपीसी की धारा 120 B और 153 A के तहत प्राथमिकी दर्ज की। एनआईए ने आरोप लगाया कि हत्या केरल में आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाने और कट्टरपंथी बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।

हाईकोर्ट ने 17 आरोपियों को जमानत देते हुए वैचारिक आख्यानों के आधार पर पुष्टि पूर्वाग्रह के खिलाफ चेतावनी दी, अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

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