BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC के चयन के लिए CJI को पैनल से हटाने के चुनाव आयुक्त के कानून पर रोक लगाने से इनकार किया

Update: 2024-01-12 07:13 GMT

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (12 जनवरी) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों के अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिसंबर में कानून में हस्ताक्षरित किया। इस विधायी कदम के माध्यम से भारत के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया गया, जिसने अब इस संवैधानिक चुनौती को जन्म दिया।

सुनवाई के दौरान, ठाकुर की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने तर्क दिया कि यह अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसने हमारे संविधान की मूल संरचना का गठन किया।

जस्टिस खन्ना ने सीनियर वकील से पूछा कि क्या प्रतिवादी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एडवांस कॉपी दी गई।

इसके जवाब में सिंह ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट में एडवांस कॉपी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल हाई कोर्ट में है।"

जस्टिस खन्ना ने उन्हें निर्देश दिया,

"लेकिन हमें एडवांस कॉपी दें।"

नए कानून पर रोक के लिए अंतरिम प्रार्थना पर निर्णय लेने का अदालत से आग्रह करने से पहले सिंह ने सहमति व्यक्त किया, "मैं करूंगा।"

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

जस्टिस खन्ना ने वकील से कहा,

"कोई रोक नहीं होगी। कृपया, हम इस तरह के क़ानून पर रोक नहीं लगा सकते।"

न्यायाधीश ने कहा,

"हालांकि हम नोटिस जारी करेंगे।"

सीनियर वकील के 'छोटी तारीख' के अनुरोध पर खंडपीठ इसे सुनवाई के लिए अप्रैल में तय करने पर सहमत हुई।

इसका उच्चारण हुआ,

"जारी नोटिस अप्रैल, 2024 के महीने में वापस किया जाएगा। नोटिस दस्ती सहित सभी तरीकों से दिए जाएंगे।"

केस विवरण- डॉ. जया ठाकुर एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 14/2024

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