सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में री-मेडिकल टेस्ट से चूकने वाले UPSC अभ्यर्थी को राहत दी, टेस्ट पास करने पर उसकी नियुक्ति की अनुमति दी
परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाने वाले UPSC अभ्यार्थी को सेवाओं के लिए 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित कर दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय किया और निर्देश दिया कि उसे री-मेडिकल टेस्ट एक और अवसर दिया जाए।
यदि वह इसके लिए योग्य है और नियुक्त किया जाता है तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसकी सेवाएँ नियुक्ति की तिथि से शुरू होंगी।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने निर्णय पर पहुंचते हुए उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता-उम्मीदवार को 2015 में री-मेडिकल टेस्ट के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, वह इस अनुमान के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाया कि उसने चयनित होने का अपना मौका खो दिया, क्योंकि उसके री-मेडिकल टेस्ट से पहले UPSC द्वारा सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की गई।
न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता की आयु 35 वर्ष थी। उसने अपने सभी प्रयास समाप्त कर दिए।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने सिविल सेवा परीक्षा 2014 में भाग लिया और प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू चरणों में उत्तीर्ण हुआ, लेकिन मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार, उसे 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसका बॉडी मास इंडेक्स निर्धारित बीएमआई मानक 30 से 31.75 अधिक पाया गया।
उसने री-मेडिकल टेस्ट के लिए आवेदन किया और यह 14 जुलाई, 2015 को निर्धारित किया गया। हालांकि, 4 जुलाई, 2015 को UPSC ने अंतिम परिणाम प्रकाशित किया और याचिकाकर्ता का नाम सूची में नहीं आया। यह मानते हुए कि चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, वह 14 जुलाई को री-मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
19 जनवरी, 2016 को UPSC ने शेष पदों को भरने के लिए 126 उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची प्रकाशित की। इस सूची में याचिकाकर्ता को 93वां स्थान मिला और उससे नीचे (97वें स्थान तक) के अभ्यर्थियों को सेवा आवंटित की गई।
ऐसे में उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना से संपर्क कर समान व्यवहार के निर्देश मांगे। न्यायाधिकरण ने के. राजशेखर रेड्डी के मामले में अपने स्वयं के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जो मेडिकल टेस्ट में भी उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जब यह याचिका लंबित थी, रेड्डी की याचिका को तेलंगाना हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी थी। रेड्डी के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने री-मेडिकल का निर्देश दिया। जब रेड्डी को सभी सेवाओं के लिए फिट पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के लिए उनके विचार करने के निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपना मामला वापस ले लिया और समान व्यवहार के लिए प्रतिवादी-प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया। हालांकि, प्रतिवादी ने जवाब दिया कि रेड्डी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने 'अस्थायी रूप से अयोग्य' उम्मीदवारों की मेडिकल री-टेस्ट के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बारे में रुख बरकरार रखा।
इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने (i) प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा आवंटन के लिए निर्देश देने और (ii) री-मेडिकल टेस्ट आयोजित करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की।
न्यायालय की टिप्पणियां
याचिकाकर्ता द्वारा 2015 में री-मेडिकल के लिए बैठने का मौका चूकने को "दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति" बताते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:
"के. राजशेखर रेड्डी का मामला समान नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन जैसा है, एक समानता यह है कि के. राजशेखर रेड्डी भी मेडिकल पुनः टेस्ट से चूक गए और उनकी प्रार्थना, रिट याचिकाकर्ता की तरह ही हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार की गई; इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।"
इसने आगे कहा कि रेड्डी की तरह (जिस समय उसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी), याचिकाकर्ता ने 35 वर्ष की आयु होने के कारण अपने सभी प्रयास समाप्त कर दिए।
निष्कर्ष
तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी-प्राधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर री-मेडिकल टेस्ट को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा "दुर्भाग्य से छोड़ दिया गया।"
हालांकि, यह देखते हुए कि मूल री-मेडिकल निर्धारित किए जाने के समय से लगभग एक दशक बीत चुका है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता री-मेडिकल में उत्तीर्ण होता है तो वह न तो 2014 बैच में नियुक्ति का दावा करेगा, न ही वह उस बैच में वरिष्ठता का हकदार होगा, जिसमें उसे नियुक्त किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि री-मेडिकल उत्तीर्ण करने पर, यदि उसे नियुक्ति दी जानी है तो उसकी सेवाएं नियुक्ति की तिथि से शुरू होंगी।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके निर्णय को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने कहा,
"यह असाधारण मामला है, जिसमें हमने पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। इस तरह वर्तमान निर्णय को किसी भी मामले में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।"
केस टाइटल: रक्षित शिवम प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) नंबर 890/2023