सुप्रीम कोर्ट ने BJP आईटी सेल पर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक को 6 सप्ताह के लिए बढ़ाई। यह कार्यवाही यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले वीडियो को रीट्वीट करने के लिए शुरू की गई थी।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी (केजरीवाल की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। सिंघवी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने अधिक समय मांगा, क्योंकि केजरीवाल के जीवन में "बहुत सी चीजें चल रही हैं" (शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का संदर्भ)।
दूसरी ओर, एडवोकेट राघव अवस्थी (शिकायतकर्ता की ओर से) ने कहा कि वह मांगी गई माफी का मसौदा भेजेंगे।
सिंघवी ने इसका जवाब देते हुए कहा,
"(केजरीवाल) (रीट्वीट के लिए) खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन उनके (शिकायतकर्ता) द्वारा तय शर्तों पर नहीं।"
अवस्थी ने जवाब दिया,
"कुछ बातचीत करनी होगी।"
उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत द्वारा असीमित समय नहीं दिया जा सकता।
वकीलों की सुनवाई के बाद पीठ ने मामले को 6 सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध किया। साथ ही निर्देश दिया कि मानहानि की कार्यवाही पर रोक का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
पिछली तारीख पर अदालत को सूचित किया गया कि पक्ष समझौता करने के लिए संपर्क नहीं कर सके। उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए अदालत ने समय दिया और मुकदमे की कार्यवाही पर पहले लगाई गई रोक को बढ़ा दिया।
संक्षेप में, केजरीवाल ने BJP आईटी सेल से संबंधित कुछ आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो को रीट्वीट करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले के तहत वर्तमान कार्यवाही शुरू की।
उन्होंने मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया। व्यथित होकर दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 फरवरी, 2024 को सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि रीट्वीट गलती थी। इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को यह तय करने के लिए समय दिया कि क्या वह मामले को बंद करने के लिए सहमत हैं।
इस बीच ट्रायल कोर्ट को मामले को न लेने का निर्देश दिया गया। जब मार्च में आखिरी बार मामले की सुनवाई हुई तो ट्रायल कार्यवाही पर रोक बढ़ाते हुए पीठ ने सुझाव दिया कि शिकायतकर्ता सार्वजनिक मंचों पर केजरीवाल से मांगी गई माफ़ी का प्रारूप दें, जो अगर उन्हें स्वीकार्य हो तो मामला खत्म हो जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि यदि पक्ष इस तरह से मामले को हल करने में विफल रहते हैं, तो रीट्वीट करना एक आपराधिक अपराध है या नहीं, इस कानूनी मुद्दे पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।
संबंधित समाचार में, केजरीवाल, जो दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में थे, उनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जो भी हो, वह अभी भी जेल में है, क्योंकि अब उसे शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली (और जमानत मांगने वाली) आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को खारिज किया था।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2413/2024