BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

Update: 2024-05-22 04:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5-जजों की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

पीठ ने कहा,

"पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।"

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने वाले राष्ट्रपति का आदेश बरकरार रखते हुए न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता पर फैसला देने से परहेज किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की।

न्यायालय ने यह कहते हुए जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मंजूरी दे दी कि संसद के पास राज्य विधानसभा की राय लिए बिना भी किसी राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति है।

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