सुप्रीम कोर्ट का जज एडवोकेट जनरल की भर्ती में Gender Imbalance के संबंध में याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार

Update: 2024-03-22 11:36 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को बिना कोई आदेश पारित किए जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) की भर्ती में जेंडर असंतुलन (Gender Imbalance) से संबंधित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने से इनकार किया।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि अगली भर्ती अभियान अप्रैल में होना है।

सुनवाई के दौरान, पक्षकारों के वकीलों ने 10 अप्रैल को आने वाले मामले की जल्द सुनवाई के लिए संयुक्त अनुरोध किया।

हालांकि, जस्टिस रॉय ने यह याद दिलाते हुए कि पिछले अवसरों पर इसी तरह की प्रार्थनाओं पर विचार नहीं किया गया, आदेश पारित करने से इनकार किया।

जब एक वकील ने यह दलील दी कि मामला निरर्थक हो सकता है, तो जस्टिस रॉय ने कहा,

"हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं...हमारे पास पीठें हैं, जो एक के बाद एक स्थापित की जाती हैं।"

संक्षेप में याचिकाकर्ता ने जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) एंट्री स्कीम 31वें कोर्स के लिए 18.01.2023 की अधिसूचना के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें लॉ ग्रेजुएट्स (पुरुष और महिला) से आवेदन आमंत्रित किए गए। यह बताया गया कि जहां छह रिक्तियां पुरुषों के लिए निर्धारित की गईं, वहीं महिलाओं के लिए केवल तीन रिक्तियां निर्धारित की गईं।

कोर्टरूम एक्सचेंज

केंद्र के वकील: अगला भर्ती अभियान अप्रैल में आ रहा है।

बेंच: हम पहले भी ऐसी प्रार्थना को अस्वीकार कर चुके हैं।

याचिकाकर्ता की सलाह: माई लॉर्ड्स इसे एक संयुक्त अनुरोध मान सकते हैं।

बेंच: हमने पहले संयुक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

वकील: माई लॉर्ड्स, मामला उस तारीख (10 अप्रैल) को हटाया नहीं जा सकता।

बेंच: हम कुछ नहीं कह रहे. क्या यह 10 तारीख को आ रहा है?

वकील: यह एक अस्थायी तारीख है।

बेंच: नहीं, ऐसा नहीं है... आपने कितनी बार...

याचिकाकर्ता के वकील: यह पहली बार है, मैं योग्यता धारक उम्मीदवार हूं।

बेंच: हर कोई पहली बार आ रहा है, आपका चेहरा यहां पहली बार आया है लेकिन आप अपने सहकर्मी से पूछें, हमने कम से कम 3 या 4 बार मना किया है।

केस टाइटल: अर्शनूर कौर और अन्य बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) नंबर 772/2023

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