सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली समिति को पश्चिम बंगाल के 15 सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का स्वतंत्र रूप से चयन करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले निर्देशों में संशोधन करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति को 15 विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का स्वतंत्र रूप से चयन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी।
न्यायालय ने कहा,
"जस्टिस ललित और उनकी चयन समिति के सदस्य इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उम्मीदवारों से बातचीत की है, बल्कि उनकी उम्मीदवारी पर विचार करते समय उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुभव, योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जाँच की है।"
न्यायालय ने कहा कि समिति अब नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते समय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई वरीयता क्रम से बाध्य नहीं होगी, लेकिन समिति से राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही दी जा चुकी राय पर विचार करने का अनुरोध किया।
परिणामस्वरूप, हम अपने आदेश के पैरा 18 और 21 में इस आशय का संशोधन करते हैं कि जस्टिस ललित और समिति के उनके साथी सदस्यों को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वरीयता क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, जस्टिस ललित स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे कि नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन है। हम जस्टिस ललित और उनकी समिति के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे कुलाधिपति की राय/टिप्पणियों पर विचार करें। वरीयता क्रम की सिफारिश करते समय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कारणों, यदि कोई हों, को भी उचित महत्व दिया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उनके बीच विवाद की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने दोनों संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 2024 में जस्टिस ललित के नेतृत्व में समिति का गठन किया था।
समिति द्वारा की गई सिफारिशों और निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 35 में से 17 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। इन चयनों को कुलाधिपति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने जस्टिस ललित द्वारा 11 जुलाई, 2025 को प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट पर ध्यान दिया। यह रिपोर्ट न्यायालय द्वारा उन्हें नियुक्ति के लिए शेष उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री और कुलाधिपति के विचारों की जाँच करने के निर्देश के बाद तैयार की गई थी।
हालांकि, शेष नियुक्तियों के लिए जस्टिस ललित की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री और कुलाधिपति की प्राथमिकताओं में भिन्नता दिखाई दी। सात विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति ने मुख्यमंत्री की वरीयता सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को उपयुक्त पाया। आठ विश्वविद्यालयों में उन्होंने मुख्यमंत्री की वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी। जस्टिस ललित ने इन विचलनों पर कोई स्वतंत्र राय नहीं दी।
8 जुलाई, 2024 के निर्णय में कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को अनुशंसित नामों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की आवश्यकता थी, जिसका अंतिम निर्णय न्यायालय को करना था। हालांकि, शुक्रवार को पीठ ने कहा कि समिति को सशक्त बनाने के लिए इस प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है।
न्यायालय ने समिति को उन 15 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए अपनी वरीयता क्रम बनाने के लिए अधिकृत किया, जिनमें से 7 में कुलाधिपति ने मुख्यमंत्री के दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को चुना था और 8 में तीसरे पसंदीदा उम्मीदवार को। न्यायालय ने जस्टिस ललित और समिति के अन्य सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस प्रक्रिया को "यथाशीघ्र" पूरा करें और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद स्थगित कर दी।
रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के संबंध में न्यायालय ने कुलाधिपति को प्रोफेसर डॉ. सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी देने का निर्देश दिया, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की थी। कुलाधिपति ने पहले इस आधार पर उनके नाम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया।
हालांकि, यह दलील दी गई कि उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि उनकी नियुक्ति रोकने का कारण "अब अस्तित्व में नहीं है"। यदि वह पहले ही पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाल चुकी हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर रवींद्र भारती विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालने की स्वतंत्रता है। कूचबिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय के लिए न्यायालय ने कहा कि यदि कुलाधिपति के पास मुख्यमंत्री की वरीयता क्रम में पहले स्थान पर रखे गए व्यक्ति की अनुपयुक्तता का कोई मुद्दा नहीं है तो उन्हें नाम को मंजूरी देनी चाहिए और "स्टूडेंट्स के सर्वोत्तम हित में" नियुक्ति करनी चाहिए।
Case Title – State of West Bengal v. Dr. Sanat Kumar Ghosh & Ors.