सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट, केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनावश्यक गिरफ्तारियां और रिमांड रोकने के निर्देशों का पालन करने को कहा

Update: 2024-05-13 05:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने (07 मई को) आवेदन पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 और न्यायिक अकादमी के पाठ्यक्रम में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में लिए गए निर्णयों को शामिल करते हुए जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने का एक आखिरी मौका दिया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल के मुख्य मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कुछ निर्देश पारित किए थे।

पारित निर्देशों में से एक सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य में शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन था। इस मामले में अदालत ने माना कि जांच अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी देखा गया कि कुछ निचली अदालतों द्वारा आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए पूर्व अपेक्षित औपचारिकता के रूप में किसी आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की प्रथा गलत है।

हाईकोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया, जो जमानत शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा करने के बाद रिहाई की सुविधा प्रदान करते हुए संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

इसके अनुसरण में सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों का पालन करने के लिए बार-बार आदेश पारित किए। ऐसा ही एक आदेश पिछले साल पारित किया गया, जिसमें कोर्ट ने इन ऐतिहासिक फैसलों को न्यायिक अकादमियों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले कोर्ट ने हाईकोर्ट को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 और सतेंद्र कुमार मामले में लिए गए फैसलों को न्यायिक अकादमी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया।

इसके अलावा, राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि अभियोजक इन निर्णयों में उल्लिखित कानून की सही स्थिति बता रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों को इन निर्णयों को प्रसारित करने और अभियोजकों को समय-समय पर प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया।

अपने तत्काल आदेश में न्यायालय ने पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद पिछले निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पक्षों पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने स्थिति को ''दुर्भाग्यपूर्ण'' बताया। डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि वे कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित करने से बच रहे हैं, लेकिन अगर सुनवाई की अगली तारीख तक उचित अनुपालन की रिपोर्ट नहीं दी गई तो परिणाम भुगतने होंगे।

आगे कहा गया,

"गैर-अनुपालन करने वाले पक्षकारों की ओर से उपस्थित वकील ने जोरदार दलील दी कि सुनवाई की अगली तारीख तक उचित अनुपालन किया जाएगा। उक्त दलीलों पर विचार करते हुए हम कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित करने से बच रहे हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि उचित अनुपालन सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट नहीं की गई तो परिणाम सामने आएगा।"

इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गैर-अनुपालन करने वाले पक्षकारों को अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल करने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय दिया।

अदालत ने अपने आदेश में जोड़ा,

“ऐसा करते समय उन्हें एमिक्स क्यूरी द्वारा बताए गए गैर-अनुपालन को ध्यान में रखना चाहिए। हम सभी हाईकोर्ट, राज्यों, भारत संघ और केंद्र शासित प्रदेशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमिक्स क्यूरी के साथ चर्चा करने की सुविधा भी देते हैं। जैसा कि एमिक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उचित अनुपालन के उद्देश्य से 15, 18 और 19 जुलाई, 2024 को शाम 5.30 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच चर्चा की सुविधा के लिए उन्हें एक लिंक भेजा जाएगा।“

न्यायालय ने अंत में यह स्पष्ट किया कि उपरोक्त संचार ईमेल आईडी (complianceinantil@gmail.com) के माध्यम से होना चाहिए, जिसकी सूचना संबंधित पक्षकारों को पहले ही दे दी गई है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले को 6 अगस्त दोपहर 2 बजे के लिए पोस्ट कर दिया।

केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

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