कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के बाद किराए के बकाए के लिए बाद में दायर किया गया मुकदमा भी स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-07-15 06:58 GMT

यह देखते हुए कि कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा किराए और हर्जाने के बकाया के लिए दायर किए गए मुकदमे से अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए दायर किए गए मुकदमे के बाद किराए और हर्जाने के बकाया के लिए अलग से मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि किसी अलग कारण से दायर किया गया दूसरा मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंधित नहीं होगा।

आदेश 2 नियम 2 दावों को कई मुकदमों में विभाजित होने से रोकता है। यह अनिवार्य करता है कि वादी को एक मुकदमे में किसी विशिष्ट कारण से संबंधित अपने पूरे दावे को शामिल करना चाहिए। यदि वादी जानबूझकर या अनजाने में दावे का कोई हिस्सा छोड़ देता है तो वह अदालत की अनुमति के बिना अलग से मुकदमा दायर नहीं कर सकता।

वर्तमान मामले में वादी/प्रतिवादी ने दो मुकदमे दायर किए, अर्थात् संपत्ति के कब्जे के लिए और दूसरा प्रतिवादी/अपीलकर्ता से किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए।

प्रतिवादी ने वादी द्वारा किराए और हर्जाने की बकाया राशि के लिए दूसरा मुकदमा दायर करने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि वादी को सभी दावों को शामिल करते हुए केवक मुकदमा दायर करना चाहिए था। किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए बाद के मुकदमे पर सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत निहित विशिष्ट प्रतिबंध के कारण विचार नहीं किया जा सका।

अपीलकर्ता/प्रतिवादी के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए पेश किया गया दूसरा मुकदमा सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित नहीं होगा।

चूंकि दोनों मुकदमे अलग-अलग कारणों से दायर किए गए और वादी की ओर से बकाया किराया और हर्जाने के लिए अपने दावे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बकाया किराया और हर्जाने के लिए बाद में दायर किए गए मुकदमे को न्यायालय ने बरकरार रखा।

निर्णय पर पहुंचने पर जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा लिखित निर्णय ने मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एटीएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में अपने हाल के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि चूंकि कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाने का दावा करने के लिए मुकदमा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं, इसलिए परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाने का दावा करने वाला दूसरा मुकदमा कब्जे के लिए मुकदमे के बाद सुनवाई योग्य होगा।

न्यायालय ने कहा,

"कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाने का दावा करने के लिए मुकदमा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं। न्यायनिर्णयन के लिए अलग-अलग विचार होने के कारण हमारी राय में परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाने का दावा करने वाला प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया दूसरा मुकदमा सुनवाई योग्य है।"

केस टाइटल: यूनीवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

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