CBSE और राज्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल के स्टूडेंट NEET एग्जाम के पात्र: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-03-05 03:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी ओपन स्कूल अब राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।

परिणामस्वरूप, ओपन स्कूल से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के विनियमन 4(2)(ए) के प्रावधान ने ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की बेंच ने कहा था कि मेडिकल काउंसिल ने इस धारणा को आगे बढ़ाया है कि जो स्टूडेंट/उम्मीदवार वित्तीय कठिनाई और सामाजिक कारणों से नियमित स्कूलों में नहीं जाते हैं, वे हीन और कम योग्य हैं और असफल हो जाते हैं।

उक्त बेंच ने अपने आदेश में कहा,

इस तरह की धारणाओं को संवैधानिक लोकाचार के विपरीत होने के कारण दृढ़ता से खारिज किया जाना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 और पेशेवर डिग्री हासिल करने के अवसर के अधिकार दोनों का उल्लंघन होगा।

इस निर्णय से व्यथित होकर मेडिकल काउंसिल ने वर्तमान अपील दायर की थी।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने उक्त मामला रखा गया। जब मामला उठाया गया तो प्रतिवादी के वकील ने डिवीजन को NMC के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा संबोधित दिनांक 02.11.2023 के पत्र की जानकारी दी।

पत्र में बताया गया,

"केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी ओपन स्कूल को NEET के उद्देश्य के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा मान्यता के लिए विचार किया जाएगा।"

इसके अलावा, उसी तारीख को बोर्ड द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस भी अदालत के ध्यान में लाया गया। इसके अनुसार, NMC ने ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा विनियम, 2023 तैयार किया है। इसे 02.06.2023 को अधिसूचित किया गया।

उक्त विनियम 11(बी) में कहा गया कि यदि किसी उम्मीदवार ने आवश्यक विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण किया तो वह NEET-यूजी में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा। इसे देखते हुए पहले 1997 के नियमों को संभावित रूप से निरस्त कर दिया गया।

इस संबंध में कहा गया,

"इस बीच NMC ने 02.06.2023 को अधिसूचित ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा विनियम, 2023 तैयार किया है। विनियम 11 (बी) में प्रावधान है कि जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया है, वे NEET-यूजी में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। इसलिए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 के तैयार होने के बाद विभिन्न संशोधनों सहित ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 पर पहले के नियम संभावित रूप से निरस्त कर दिए जाते हैं।''

इन घटनाक्रमों को देखते हुए न्यायालय ने अपील का निपटारा किया।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

"उपरोक्त संदर्भित पत्र और सार्वजनिक सूचना के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि CBSE और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों को NEET परीक्षा लेने के उद्देश्य से NMC द्वारा मान्यता दी जाएगी।"

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