राज्य अपने क्षेत्र में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मांग पर LIC की चुनौती खारिज की

Update: 2024-05-01 12:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को राजस्थान राज्य द्वारा की गई लगभग 1.19 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की मांग के खिलाफ जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित दरों के अधीन राज्य के भीतर निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की राज्य की विधायी क्षमता को बरकरार रखा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि पॉलिसियों पर शुल्क लगाने और एकत्र करने की राज्य की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा कि बीमा पॉलिसियां कहां जारी की गई थीं।

हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, अदालत ने कहा कि चूंकि बीमा की पॉलिसियां राजस्थान राज्य में जारी की गई थीं, इसलिए राजस्थान राज्य के पास स्टाम्प लगाने और एकत्र करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र होगा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि हालांकि सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुसार स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से संसद के पास है, राज्य सरकार सूची III प्रविष्टि 44 के तहत स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने से वंचित नहीं है।

अदालत ने कहा,

“हमने राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 और राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया है जो राज्य के भीतर अपीलकर्ता द्वारा जारी बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाते हैं। राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 में चार्जिंग प्रावधान है जिसके अनुसार अपीलकर्ता को राज्य के भीतर निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा। 1952 अधिनियम के तहत बीमा की पॉलिसियों पर जिस दर पर स्टाम्प शुल्क देय है, उसे सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम की अनुसूची I से अपनाया गया है। इस प्रकार चार्जिंग प्रावधान राज्य सरकार द्वारा सूची III प्रविष्टि के 44 के तहत वैध रूप से अधिनियमित किया गया है। इसलिए, वर्तमान मामले में राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर बीमा पॉलिसियों को जारी करने पर स्टाम्प शुल्क लगा सकती है और अपीलकर्ता को ऐसे स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।''

स्टाम्प शुल्क की राशि राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 ("पुराना स्टाम्प कानून") के तहत राजस्थान राज्य में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बीमा पॉलिसियों के निष्पादन और जारी करने के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा 1.19 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। संविधान की सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की विधायी क्षमता के मद्देनज़र राजस्थान द्वारा मांग की गई थी।

स्टाम्प शुल्क की मांग का विरोध करते हुए, एलआईसी ने तर्क दिया कि राजस्थान राज्य के पास राज्य के भीतर बीमा पॉलिसियों के निष्पादन और जारी करने पर स्टाम्प शुल्क लगाने और मांगने की कोई विधायी क्षमता नहीं है क्योंकि सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुसार केवल केंद्र सरकार के पास बीमा पॉलिसी के निष्पादन और जारी करने पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति है।

राज्य सरकार के पास सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत स्टाम्प शुल्क वसूलने की विधायी क्षमता है, जो सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत निर्धारित दर के अधीन है।

अदालत के सामने यह सवाल आया कि क्या राज्य सरकार के पास सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 44 के साथ पढ़ी गई सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की विधायी क्षमता है।

सकारात्मक जवाब देते हुए, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पास सूची III की प्रविष्टि 44 के साथ पढ़ी गई सूची I की प्रविष्टि 91 के अनुसार बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की विधायी क्षमता है।

अदालत ने कहा कि सूची I की प्रविष्टि 91 एक चार्जिंग प्रावधान नहीं है, बल्कि संसद को केवल राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर जारी बीमा पॉलिसियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है।

अदालत ने कहा,

"संविधान (प्रविष्टि 91 सूची I) के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने की विशेष शक्ति और विधायी क्षमता केवल संसद के पास है।"

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार एक कानून बना सकती है जो सूची III की प्रविष्टि 44 के माध्यम से विधायी क्षमता प्राप्त करके संसद द्वारा निर्धारित दर का उपयोग करके बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाती है।

वीवीएस रामा शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति संघ और राज्य के बीच विभाजित है, इसलिए, राज्य सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत संघ द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क की दर के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं ।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त उदाहरणों से, यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य के पास सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति है, हालांकि ऐसा शुल्क सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत संसदीय कानून द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लगाया जाना चाहिए।"

संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर, राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 पर लागू होता है।

अनुच्छेद 254(2) में कहा गया है कि जब समवर्ती सूची के किसी मामले के संबंध में राज्य का कानून संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून या उस मामले के संबंध में मौजूदा कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो राज्य द्वारा पारित कानून उस राज्य में मान्य होगा "यदि इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उनकी सहमति प्राप्त हुई है।"

वर्तमान मामले में अनुच्छेद 254(2) के परीक्षण को लागू करते हुए, अदालत ने माना कि राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क लगाना 1952 अधिनियम के तहत है, जो एक राज्य कानून है जिसे सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 254 के तहत अपेक्षित राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

अदालत ने कहा, "वर्तमान मामले में जो 1952 अधिनियम लागू है, उसे निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है और इसलिए जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 पर लागू होता है।"

निष्कर्ष

उपरोक्त आधार पर, अदालत ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

"I. प्रासंगिक राज्य कानून, यानी, 1952 अधिनियम या 1998 अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे का उत्तर यह मानते हुए दिया गया है कि राजस्थान स्टाम्प कानून (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 वर्तमान मामले पर लागू होता है।

ii. हमारा मानना है कि राज्य विधायिका के पास सूची I की प्रविष्टि 91 के तहत संसद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, सूची III की प्रविष्टि 44 के तहत बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने की विधायी क्षमता है।

iii. हमारा मानना है कि राजस्थान राज्य के भीतर बीमा पॉलिसियों के निष्पादन के लिए, अपीलकर्ता भारत बीमा स्टाम्प खरीदने और राजस्थान राज्य को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

iv. जबकि हमने ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए राज्य की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है, हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार आदेश दिनांक 36 16.09.2004, 16.10.2004, 11.10.2004, 01.11.2004, और 28.10.2004 के तहत स्टाम्प शुल्क की मांग और संग्रहण नहीं करेगी।"

तदनुसार, अपीलें स्वीकार की गईं।

अपीलकर्ता के वकील एन. वेंकटरमन, एएसजी (बहस करने वाले वकील) सी परमशिवम, एडवोकेट। निशांत शर्मा, एडवोकेट। वी चन्द्रशेखर भारती, एडवोकेट। अमिता चंद्रमौली, एडवोकेट। राहुल विजयकुमार, एडवोकेट। शिवशंकर जी, एडवोकेट। राकेश के शर्मा, एओआर

प्रतिवादी के वकील डॉ मनीष सिंघवी, सीनियर एडवोकेट (बहस करने वाले वकील) शुभांगी अग्रवाल, एडवोकेट। अपूर्व सिंघवी, एडवोकेट। रोहन दराडे, एडवोकेट। मिलिंद कुमार, एओआर

केस : भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या। 3391 / 2011

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