यदि परिसीमा अवधि के भीतर उल्लंघन के तुरंत बाद मुकदमा दायर नहीं किया गया तो अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-05-27 06:48 GMT

भले ही किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि तीन साल है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हर मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने की तीन साल की परिसीमा अवधि किसी वादी को अंतिम क्षण में मुकदमा दायर करने और अनुबंध के उल्लंघन के बारे में जानने के बावजूद विशिष्ट निष्पादन प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं देगी।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने कहा,

“सरदामणि कंदप्पन बनाम एस राजलक्ष्मी और अन्य में इस न्यायालय ने माना कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रत्येक मुकदमे को केवल इसलिए डिक्री करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समझौते में निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करके परिसीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया। अदालतें उन मुकदमों पर भी नाराज़ होंगी, जो उल्लंघन/इनकार के तुरंत बाद दायर नहीं किए गए। तथ्य यह है कि सीमा तीन साल है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई खरीदार मुकदमा दायर करने और विशिष्ट प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए एक या दो साल तक इंतजार कर सकता है।''

वर्तमान मामले में वादी ने सह-मालिकों में से केवल एक के साथ समझौता किया और उसके बाद सेल्स डीड के निष्पादन के लिए विस्तार की मांग की, लेकिन किसी भी मुकदमे को प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि उसे दिनांक 14.05.1997 को निष्पादित सेल्स डीड के बारे में पता था। तीसरे पक्ष का पक्ष लिया और 30.05.1997 को कानूनी नोटिस भेजा और 20.08.1997 को राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम के उत्परिवर्तन के लिए बाद के खरीदारों के आवेदन पर आपत्ति जताई और ग्राम पंचायत की दिनांक 06.12.1997 की बैठक का हवाला दिया। फिर भी परिसीमा की अंतिम तिथि 09.05.2000 को मुकदमा दायर किया गया।

जस्टिस पीके मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि अपीलकर्ता/वादी अनुबंध के उल्लंघन के तथ्य को जानने के बावजूद उचित समय के भीतर मुकदमे को प्राथमिकता नहीं देने के कारण अपने आचरण के कारण मुकदमे के विशिष्ट निष्पादन की विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं होगा।

केस टाइटल: राजेश कुमार बनाम आनंद कुमार और अन्य, सिविल अपील नंबर 7840/2023

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