'Sanatana Dharma' Row | तमिलनाडु से बाहर भी मामले जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-08-14 10:14 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने विवादास्पद 'सनातन धर्म' संबंधी बयान को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मामलों को तमिलनाडु से बाहर भी जाना होगा।

जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"आप तमिलनाडु राज्य में नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना होगा। हमें बताएं कि कौन सा राज्य सबसे सुविधाजनक है।"

संबंधित न्यायालयों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से मंत्री को छूट देने का निर्देश देते हुए कहा,

"प्रतिवादियों को संशोधित रिट याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी करें, जिसका उत्तर 18.11.2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में दिया जाना है। याचिकाकर्ता अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित न्यायालयों के समक्ष उपस्थित हो सकता है। उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। सेवा की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर उत्तर दाखिल किया जा सकता है।"

संक्षेप में मामला

स्टालिन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान मामला दायर किया, जिसमें विवादास्पद 'सनातन धर्म' टिप्पणी पर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में राहत मांगी गई। हालांकि, इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों से यह जांच करने के लिए कहा कि क्या वह मामलों को क्लब करने के लिए धारा 406 सीआरपीसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्टालिन ने प्रार्थना खंड में संशोधन की मांग करते हुए आवेदन को प्राथमिकता दी। इस आवेदन को मई में अनुमति दी गई। मंत्री द्वारा मामलों को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि कुल 3 एफआईआर और 5 शिकायतें दर्ज की गई हैं। प्रतिवादियों के वकील ने प्रारंभिक मुद्दा उठाते हुए कहा कि धारा 406 सीआरपीसी के तहत विशिष्ट प्रावधान है। केवल एफआईआर को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है, शिकायतों को नहीं।

वकीलों की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा,

"(धारा) 406 से मदद मिल सकती है, लेकिन ये अलग-अलग राज्यों में हैं। हमें ऐसा करना होगा। (धारा) 406 को हम अनुमति दे रहे हैं, यदि यह एक ही हाईकोर्ट में है, लेकिन इसमें कठिनाई है। एक है, अलग-अलग अपराध। एक तो एक ही अपराध, लेकिन अलग-अलग शिकायतें। एक शिकायत में अलग-अलग आरोप भी। इसे अलग-अलग माना जाना चाहिए। मान लीजिए कि धारा 420 है। हर बार जब कोई जमा किया जाता है तो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की जाती हैं। वे मामले अलग-अलग हैं। यदि अपराध एक है तो अपराधों का पंजीकरण अलग-अलग है।"

जब स्टालिन के वकील ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि अयोध्या के एक संत ने उनका सिर कलम करने के लिए 10 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है तो जज ने टिप्पणी की,

"इस तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन आप इसे धमकी के रूप में नहीं लेते हैं।"

उल्लेखनीय है कि मामलों की सुनवाई के दौरान केरल, बैंगलोर और पटना के राज्यों/शहरों के नाम सामने आए। पीठ ने संक्षेप में बैंगलोर को अच्छी संभावना माना, जब यह बताया गया कि वहां पहले से ही मामला लंबित है। हालांकि, जब यह उजागर किया गया कि बैंगलोर में मामले को सह-आरोपी के रूप में स्थगित कर दिया गया तो संदेह पैदा हुआ।

केस टाइटल: उदयनिधि स्टालिन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 104/2024

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