CrPC की धारा 378(3) | अपील की अनुमति के लिए इस बात पर विचार करें कि क्या प्रथम दृष्टया मामला या तर्कपूर्ण बिंदु मौजूद हैं; इस बात पर नहीं कि क्या बरी किए जाने के फैसला पलटा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि धारा 378(3) सीआरपीसी के तहत किसी बरी के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय हाईकोर्ट को केवल इस आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं करना चाहिए कि बरी किए जाने के फैसले को पलटा जाएगा या नहीं। इसके बजाय, उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या बहस करने योग्य बिंदु उठाए गए हैं।
धारा 378(3) सीआरपीसी के तहत राज्य को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते हुए स्थिति स्पष्ट की, जिसमें अभियुक्त/प्रतिवादी नंबर 1 को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए राज्य के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि अभियुक्त को बरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 'संभावित दृष्टिकोण' था, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार करने के बजाय कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या बरी किए जाने को चुनौती देने वाले तर्कपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, अपने निष्कर्षों को इस बात पर आधारित किया कि क्या बरी किए जाने के आदेश को रद्द किया जाएगा या नहीं।
हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्थिर पाते हुए, न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (2008) 9 एससीसी 475 में स्थापित मिसाल पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या तर्कपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, न कि इस बात पर कि क्या बरी किए जाने के फैसले को अनिवार्य रूप से पलट दिया जाएगा।
सुजय मंगेश पोयारेकर के मामले में न्यायालय ने कहा, "हालांकि, हमारी राय में, यह तय करने में कि अपेक्षित अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, हाईकोर्ट को अपना दिमाग लगाना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या तर्कपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, न कि इस बात पर कि बरी करने का आदेश रद्द किया जाएगा या नहीं।"
अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्री गौरव अग्रवाल, प्रतिवादी संख्या एक की ओर से पेश सीनियन एडवोकेट श्री आर बसंत और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्री संजय खरडे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कम से कम हाईकोर्ट को अनुमति दे देनी चाहिए थी और उसके बाद बरी करने की अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर सुनना चाहिए था।
न्यायालय ने कहा, "हमारा मानना है कि सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा (3) के तहत अनुमति देने पर विचार करने के चरण में, प्रथम दृष्टया मामले पर हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए, बेशक, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।"
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट को साक्ष्य की पुनः जांच करने की अनुमति देनी चाहिए थी, भले ही ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण "संभावित दृष्टिकोण" हो। इसने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व और साक्ष्य की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर हत्या जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।
न्यायालय ने कहा, "इससे आगे कुछ भी कहे बिना, क्योंकि आगे की कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है, हम अपील करने की अनुमति देते हैं और मामले को कानून के अनुसार, अपने गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अपील पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट को भेजते हैं। अब आपराधिक अपील तदनुसार पंजीकृत की जाएगी।"
अंत में, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस पहलू से मामले की जांच नहीं की कि क्या शिकायतकर्ता के पास हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की राज्य की अनुमति को अस्वीकार करने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार था। हालांकि, इस दृष्टिकोण से देखें कि हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व या बहस योग्य बिंदुओं के आधार पर अपने तर्क के बिना अपील करने से इनकार करके गलती की, न्यायालय ने इस तरह के सवाल पर गहराई से विचार नहीं किया, और इसके बजाय राज्य की आपराधिक अपील दर्ज करते हुए मामले को हाईकोर्ट को सौंपने का फैसला किया।
कोर्ट ने कहा,
“हम इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि मृतक (मूल प्रथम शिकायतकर्ता) के भाई द्वारा आरोपित आदेश पर सवाल उठाया जा सकता था या नहीं। प्रथम दृष्टया, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले और आदेश के खिलाफ अनुमति देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं हैं। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका है। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि मुख्य गवाहों में से एक, यानी मृतक का बेटा जो प्रासंगिक समय पर 15 वर्ष का था, अपने बयान से पलट गया।”
कोर्ट ने कहा,
“इससे आगे कुछ भी कहे बिना, क्योंकि आगे की कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है, हम अपील करने की अनुमति देते हैं और कानून के अनुसार आपराधिक अपील पर विचार करने के लिए मामले को हाईकोर्ट को भेजते हैं। अब आपराधिक अपील तदनुसार पंजीकृत की जाएगी।”
उपरोक्त के संदर्भ में, अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।
केस टाइटलः मनोज रमेशलाल छाबड़िया बनाम महेश प्रकाश आहूजा और अन्य।
साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (एससी) 272