तथ्यों की विशेष जानकारी रखने वाले पक्षकार द्वारा गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करना प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित करता है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-08-26 06:51 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को कहा कि जब कुछ तथ्य किसी पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं तो उन तथ्यों पर गवाही देने के लिए गवाह-कक्ष (Witness Box) में प्रवेश न करने से उस पक्षकार के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

न्यायालय ने कहा,

"दीवानी कार्यवाहियों में, विशेष रूप से जहां तथ्य पक्षकार के व्यक्तिगत ज्ञान में ही होते हैं, गवाह-कक्ष में प्रवेश करने से इनकार करने के गंभीर साक्ष्य संबंधी परिणाम होते हैं।"

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार का दावा करने के लिए वादी की माँ और दासबोवी के बीच हुए पहले विवाह की वैधता का पता लगाने के संबंध में विवाद था। वादी पक्षकार ने तर्क दिया कि वे पैतृक संपत्ति में अधिकार के हकदार हैं, क्योंकि उनकी माँ मृतक दासबोवी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1-दूसरी पत्नी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह मृतक दासबोवी की एकमात्र पत्नी थी, इसलिए वादी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार कायम नहीं रह सकता।

दासबोवी के साथ अपनी माँ के विवाह के समर्थन में वादी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 का हवाला देते हुए गवाह-पीडब्लू 2 को पेश किया, जिसके पास "इस विषय पर विशेष ज्ञान" था, यानी दासबोवी और वादी की माँ के बीच विवाह का तथ्य। हालांकि, दूसरी पत्नी इस अनुमान का खंडन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकला। उसने केवल राजस्व अभिलेखों का हवाला दिया, जिसमें यह तर्क देते हुए दासबोवी के नाम के साथ उसका नाम भी था कि संपत्ति उनके नाम पर है, इसलिए वादी पैतृक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कि वादी वैध उत्तराधिकारी हैं और संपत्ति के बंटवारे और हिस्से के हकदार हैं, जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया:

“दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अपने दावों को प्रमाणित करने में प्रतिवादियों की विफलता एक और अधिक महत्वपूर्ण चूक से ढक जाती है। ऐसे मामले में जहां मुख्य विवाद उसके अनन्य व्यक्तिगत ज्ञान से संबंधित मामलों पर केंद्रित है, प्रतिवादी नंबर 1 की चुप्पी, यानी गवाह के कठघरे से उसकी अनुपस्थिति, एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं बल्कि जाँच से जानबूझकर पीछे हटने का एक उदाहरण है।”

आगे कहा गया,

“प्रतिवादी नंबर 1 की स्पष्ट चुप्पी न केवल चूक बल्कि जानबूझकर टालमटोल का संकेत देती है। प्रतिवादी नंबर 1 ही विवाद के केंद्र में है। उसने गवाह के कठघरे में आकर वादी की माँ और उसके पति के बीच संबंधों के बारे में गवाही देने का विकल्प नहीं चुना। उसकी गवाही न केवल वादी की माँ की स्थिति से बल्कि उसकी अपनी स्थिति से भी सीधे तौर पर संबंधित थी।”

विद्याधर बनाम माणिकराव एवं अन्य (1999) के मामले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया था कि "जहां मुकदमे का कोई पक्षकार साक्षी-पीठ में उपस्थित नहीं होता है और शपथ पर अपना पक्ष नहीं रखता है और दूसरे पक्ष द्वारा जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं होता है तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत मामला सही नहीं है..."। इसी को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(जी) के अंतर्गत प्रतिकूल अनुमान का प्रयोग अपरिहार्य है।

न्यायालय ने कहा,

"जहां प्रकटीकरण का दायित्व हो, वहां न्यायालय सोची-समझी चुप्पी का सहारा नहीं ले सकता। वादीगण ने अपना दावा पी.डब्लू.2 (हनुमंतप्पा) की नपी-तुली और अटल गवाही पर आधारित किया, जो उनके व्यक्तिगत ज्ञान और दीर्घकालिक परिचय पर आधारित थी। उसने क्रॉस एक्जामिनेशन की कठोरता को भी झेला। उनके अटल और सुसंगत साक्ष्य की पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली चार्ट में और भी हुई। अतः, यह सिद्ध हो जाता है कि वादीगण ने कानून द्वारा उन पर लगाए गए साक्ष्य संबंधी दायित्व का निर्वहन किया है। इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने साक्ष्य संबंधी सामग्री या स्पष्टवादिता के अभाव में केवल खंडन का सहारा लिया। जब संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर मापा जाता है तो तराजू स्पष्ट रूप से वादीगण के पक्ष में झुक जाता है।"

तदनुसार, अपील को गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया।

Cause Title: Chowdamma (D) by LR and Another Versus Venkatappa (D) by LRs and Another

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