पंजाब ने केंद्र सरकार से फंड जारी करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

Update: 2024-08-06 10:59 GMT

पंजाब राज्य ने मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) के कथित बकाया के तहत केंद्र से फंड तत्काल जारी करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ से केंद्र से फंड जारी करने की मांग करने वाली अंतरिम आवेदन को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा,

"हम केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि यदि संभव हो तो आईए (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है। फंड की तत्काल आवश्यकता है। यदि अगस्त में यह संभव हो तो।"

कोर्ट ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। यह आवेदन पिछले साल राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर मूल मुकदमे में दायर किया गया।

पिछले साल पंजाब सरकार ने भारत सरकार पर RDF के वैधानिक शुल्क की प्रतिपूर्ति से इनकार करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर मूल मुकदमे के अनुसार, पंजाब राज्य द्वारा लगाए गए शुल्क भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ की ओर से पंजाब द्वारा किए गए खाद्यान्नों के अधिग्रहण और खरीद के लिए हैं।

यह कहा गया कि 2021 से 3637 करोड़ रुपये का आरडीएफ और 2022 से 2400 करोड़ रुपये का बाजार शुल्क देय है।

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