व्यक्तियों को बुलाने की प्रक्रिया के संबंध में PMLA, CrPC से अधिक प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-09-09 12:00 GMT

किसी व्यक्ति को बुलाने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) से अधिक प्रभावी होंगे, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की अपीलों को खारिज करते हुए कही, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले के मामले में दिल्ली में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि उन्हें नई दिल्ली में नहीं बुलाया जा सकता, जो अपराध के स्थान की क्षेत्रीय सीमाओं से परे है और ED उन्हें केवल कोलकाता में ही बुला सकता है, नई दिल्ली में नहीं।

यह तर्क दिया गया कि PMLA की धारा 50 केवल ED को बुलाने की मूल शक्ति को इंगित करती है, लेकिन ऐसी शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया प्रदान नहीं करती है। इसलिए समन की प्रक्रिया CrPC के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, जबकि इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 160 CrPC के प्रावधान के अनुसार, किसी महिला को उसके निवास स्थान से बाहर समन नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि PMLA की धारा 71 PMLA को अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव देती है। धारा 65 PMLA के अनुसार, CrPC के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक वे गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती, कुर्की, जब्ती, जांच, अभियोजन और अधिनियम के तहत अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में PMLA के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। PMLA की धारा 4(2) और 5 का भी संदर्भ दिया गया।

न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार, PMLA की धारा 71 और धारा 65 तथा धारा 4(2) और धारा 5 के संयुक्त पठन को ध्यान में रखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि PMLA के प्रावधानों का प्रभाव होगा, भले ही CrPC के प्रावधानों सहित वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी हो।"

विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) के निर्णय में की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया कि CrPC के अध्याय XII (जिसमें धारा 160 शामिल है) के प्रावधान धन शोधन अपराध के कमीशन से संबंधित जानकारी से निपटने के लिए सभी मामलों में लागू नहीं होते हैं।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि धारा 50 PMLA और धारा 160 CrPC के बीच स्पष्ट विसंगतियां हैं जैसे:

1. धारा 50 PMLA जेंडर-न्यूट्रल है जबकि धारा 160 नहीं है।

2. धारा 160 CrPC "जांच" से संबंधित है, जबकि धारा 50 PMLA "जांच" से संबंधित है।

3. धारा 50 PMLA के तहत दर्ज किए गए बयान संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि धारा 160 CrPC के तहत दर्ज किए गए बयानों को संहिता की धारा 162 के प्रावधान में बताए गए सीमित उद्देश्य को छोड़कर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

"धारा 50 PMLA और धारा 160/161 CrPC के बीच इस तरह की स्पष्ट असंगतियों को देखते हुए धारा 50 PMLA के प्रावधान धारा 71 के साथ धारा 65 के अनुसार प्रभावी होंगे।"

न्यायालय ने आगे कहा कि व्यक्तियों को बुलाने के संबंध में PMLA नियम, 2005 के तहत एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार, अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (2) और (3) के तहत व्यक्ति को बुलाने के लिए 2005 के वैधानिक नियमों के तहत विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई, वही संहिता के तहत निर्धारित किसी भी अन्य प्रक्रिया पर लागू होगी, विशेष रूप से धारा 160/161 में परिकल्पित प्रक्रिया। साथ ही संहिता की धारा 91 में परिकल्पित दस्तावेजों के उत्पादन की प्रक्रिया, PMLA को PMLA की धारा 65 के साथ धारा 71 के तहत CrPC सहित अन्य अधिनियमों पर दिए गए अधिभावी प्रभाव के मद्देनजर।"

चूंकि विजय मदनलाल मामले में धारा 50 PMLA की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई, इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया कि यह प्रक्रिया अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है।

समन का उल्लंघन आपराधिक अपराध होगा

न्यायालय ने उल्लेख किया कि धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार, समन किए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकारी द्वारा निर्देशित अधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं और जिस विषय के संबंध में उनसे पूछताछ की जाती है, उस पर सत्य बताने या बयान देने तथा आवश्यकतानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। इसकी उपधारा (4) के अनुसार उपधारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही आईपीसी की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। धारा 63 की उपधारा (4) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी निर्देश की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

इसलिए न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली की अदालत द्वारा रुजिरा के खिलाफ धारा 63 PMLA के तहत धारा 174 आईपीसी के तहत जारी किए गए नोटिस में कोई अवैधता नहीं पाई।

केस टाइटल: अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल.ए. नंबर 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)

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