मणिपुर से विस्थापित मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Update: 2024-04-08 12:19 GMT

सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में चल रहे संकट के आलोक में अठारह हजार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए आगामी चुनावों में मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

याचिकाकर्ता के वकील हेतवी पटेल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि 18000 आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति 2024 के आम चुनावों में अपना वोट डालना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) के नियम राज्य के भीतर मौजूद आईडीपी को मतदान की अनुमति दें।

पीठ के समक्ष इस बात को ध्यान में रखते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया कि मणिपुर राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होना है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया।

उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा,

"यह कल के लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले की तारीख दूंगा। चिंता न करें।"

गौरतलब है कि ECI ने 16 मार्च को घोषणा की कि मणिपुर में आम चुनाव 4 चरणों में होंगे।

मणिपुर की जनता दो लोकसभा सीटों के लिए मतदान करेगी।

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