प्रासंगिक नियमों के तहत स्वीकार्य होने पर ही पेंशन का दावा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-07-29 06:10 GMT

उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ की मांग करते हुए दायर की गई सिविल अपीलों के एक समूह से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि पेंशन का दावा केवल प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा,

"पेंशन एक अधिकार है, न कि पुरस्कार। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर हकदार होता है। हालांकि, पेंशन का दावा तभी किया जा सकता है जब यह प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत स्वीकार्य हो। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता है, न ही रिट कोर्ट नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को पेंशन देने का निर्देश दे सकता है जो नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।"

प्रासंगिक सरकारी आदेशों के अवलोकन पर न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता-कर्मचारी किसी स्थायी पद या पेंशन योग्य पद पर नहीं हैं। इसके अलावा, वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत लाभ सहित सेवानिवृत्ति लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उन्हें पेंशन भी दी जानी चाहिए: "मुकदमे के पक्षकार को अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1947 में, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के एक अस्थायी विभाग के रूप में यूपी रोडवेज का गठन किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।

16 सितंबर, 1960 को रोडवेज कर्मचारियों की सेवा शर्तों को प्रदान करने वाला एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया था। ये विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों से अलग थे।

यूपी सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 350 के नोट 3 के तहत 28 अक्टूबर, 1960 को एक और जीओ जारी किया गया था। इस जीओ में रोडवेज के स्थायी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान था। अनुच्छेद 350 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सरकारी तकनीकी और औद्योगिक संस्थानों में अराजपत्रित पदों पर सेवा पेंशन के लिए योग्य नहीं है और इसे अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किया जाएगा।

1 जून, 1972 को, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का गठन किया गया था, और उसके बाद, 5 जुलाई, 1972 को एक जीओ जारी किया गया था, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारियों को निगम के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना गया था (अवधि निर्दिष्ट किए बिना)। जीओ ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि निगम में उनकी सेवा की शर्तें उनके अवशोषण से पहले की तुलना में कम नहीं होंगी।

28 अप्रैल, 1982 को, 28 जुलाई, 1982 से निगम की सेवा में रोडवेज के सभी कर्मचारियों के अवशोषण के लिए कुछ नियम बनाए गए थे।

सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद, अपीलकर्ता-कर्मचारियों को बिना किसी विरोध या दावे के उनके सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभ प्राप्त हुए कि वे पेंशन योग्य पद पर हैं। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपीएसआरटीसी बनाम मिर्जा अतहर बेग, प्रबंध निदेशक, यूपीएसआरटीसी बनाम एसएम फाजिल एवं 03 अन्य, तथा यू.यूपीएसआरटीसी एवं अन्य बनाम श्री नारायण पांडे में दिए गए बाद के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने पेंशन का दावा करते हुए अभ्यावेदन दायर किए।

जब अभ्यावेदन खारिज कर दिए गए, तो अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके दावों को एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने इस दृष्टिकोण से खारिज कर दिया कि उनके पास कोई पेंशन योग्य पद नहीं था, और इस प्रकार, वे पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुद्दा

क्या राज्य सरकार के एक अस्थायी विभाग, उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों ने यूपीएसआरटीसी में शामिल होने से पहले या बाद में कोई पेंशन योग्य पद संभाला था?

न्यायालय की टिप्पणियां

सामग्री का अध्ययन करने के बाद न्यायालय का मानना ​​था कि रोडवेज कर्मचारियों की पेंशन पात्रता 28 अक्टूबर, 1960 के सरकारी आदेश द्वारा नियंत्रित थी। इसके अंतर्गत आने के लिए, उनके लिए यह दलील देना और स्थापित करना आवश्यक था कि वे रोडवेज में स्थायी पद पर हैं और सरकारी आदेश के पैरा 1 में उल्लिखित कर्मचारियों की 3 श्रेणियों में आते हैं।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं का यह मामला नहीं था कि उन्हें रोडवेज प्रबंधन द्वारा जारी किसी स्पष्ट आदेश द्वारा स्थायी किया गया था, न ही उन्होंने 28 अक्टूबर, 1960 के सरकारी आदेश के पैरा 1 में उल्लिखित 3 पदों में से किसी पर काम करने का दावा किया था।

साथ ही, चूंकि सरकारी आदेश के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि शेष स्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी गैर-पेंशन योग्य माना जाएगा, इसलिए न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पेंशन का हकदार नहीं घोषित किया।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कवर नहीं किया गया, क्योंकि इसके पहले भाग में संशोधन के बावजूद, नोट 3 में संशोधन नहीं हुआ।

अदालत ने कहा,

"चूंकि रोडवेज को तकनीकी और औद्योगिक संस्थान माना जाता है, इसलिए अपीलकर्ता अनुच्छेद 350 के नोट 3 के अंतर्गत आते हैं, और वे पेंशन के हकदार नहीं हैं।"

जहां तक ​​अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया मिर्जा अतहर बेग, एस एम फाजिल एवं 03 अन्य तथा श्री नारायण पांडे के मामले में उनके पक्ष में लिए गए निर्णयों के आधार पर यह माना गया कि यह आधार गलत था।

अदालत ने कहा,

"उक्त मामलों में संबंधित अपीलकर्ता स्थायी पदों पर थे, जो पेंशन योग्य थे, जबकि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता 28.10.1960 के सरकारी आदेश के अनुसार न तो स्थायी पद पर थे और न ही पेंशन योग्य पद पर थे।"

तदनुसार, अधिकांश अपीलें खारिज कर दी गईं।

1982 के बाद पेंशन योग्य पद पर पदोन्नत कर्मचारी

यूपीएसआरटीसी द्वारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश (आरकेएसपी) के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ अपीलें की गई थीं, जिसके तहत उसे 5 जुलाई, 1972 के जीओ के आलोक में 1982 के बाद कुछ कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने और पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

इनमें मुद्दा ऐसे कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और अन्य लाभों के विस्तार से संबंधित था, जिन्हें 1982 के बाद पेंशन योग्य पदों पर पदोन्नत किया गया था, यानी जब रोडवेज कर्मचारियों को यूपीएसआरटीसी में शामिल किया गया था।

पक्षों की सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी जो निगम में अपनी प्रतिनियुक्ति या समावेश से पहले किसी भी पेंशन योग्य पद पर नहीं थे, वे पेंशन के हकदार नहीं थे, क्योंकि तत्कालीन रोडवेज में उनकी सेवा शर्तों में यह प्रावधान नहीं था कि वे पेंशन के हकदार हैं। इस प्रकार, निगम में सेवा में शामिल होने पर उन्हें किसी भी निम्न सेवा शर्तों पर नहीं रखा गया है।

"हमारे विचार से, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह मानना ​​सही नहीं था कि आरकेएसपी के सदस्य पेंशन के हकदार हैं, भले ही उन्हें 27.08.1982 की कटऑफ तिथि के बाद पदोन्नत किया गया हो...आरकेएसपी के संघ के सदस्य जिनके लाभ के लिए रिट याचिका दायर की गई थी, जिन्हें कटऑफ तिथि के बाद पेंशन योग्य पद पर पदोन्नत किया गया था, वे पेंशन के हकदार नहीं हैं।"

तदनुसार, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया। यूपीएसआरटीसी द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और आरकेएसपी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया।

केस : यूपी रोडवेज रिटायर्ड ऑफिसर एंड ऑफिसर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 894/2020 (और संबंधित मामले)

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