NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

Update: 2024-06-20 10:13 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उन 1563 अभ्यर्थियों की 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का विवादास्पद फैसला रद्द करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया।

इन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने विचार किया।

बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताई, लेकिन दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोबारा परीक्षा नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा परीक्षा पर रोक नहीं लगाई जाती है तो NTA "तथ्य सिद्धि" के तर्क का इस्तेमाल करेगा। हालांकि, बेंच राजी नहीं हुई और याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।

NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा की तिथि पर अपना पूरा समय नहीं दिया गया। हालांकि, यह निर्णय विवादों में घिर गया और इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इस बीच, NTA ने निर्णय की समीक्षा के लिए समिति गठित की।

समिति ने यह विचार बनाया कि सभी प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय असंगत था, क्योंकि इस तरह के मुआवजे को केवल बिना प्रयास किए गए प्रश्नों तक ही सीमित रखा जाना था। समिति की सिफारिशों के आधार पर NTA ने 1563 उम्मीदवारों को आवंटित ग्रेस मार्क्स रद्द करने का फैसला किया। उनके पास या तो ग्रेस मार्क्स के बिना मूल अंक स्वीकार करने या फिर से परीक्षा देने का विकल्प है।

केस टाइटल: तनिष्क सिंह और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 384/2024

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