मोटर दुर्घटना दावे - चालक की लापरवाही को वाहन के यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-09-20 04:38 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस आधार पर उनके उचित मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया।

एक मिसाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,

"दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की लापरवाही को यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, जिससे यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कम किया जा सके।"

वर्तमान मामले के संबंध में कोर्ट ने कहा कि कार के चालक को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, जब वह ट्रक से टकरा गई, जो सड़क के बीच में बिना किसी पार्किंग लाइट के खड़ी थी और आने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए स्थिर वाहन के चारों ओर कोई मार्कर या संकेतक नहीं लगाए गए थे।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता और चार अन्य व्यक्ति (जिनमें उसका पति भी शामिल है) चार पहिया वाहन में यात्रा कर रहे थे, जो अपराधी ट्रक से टकरा गया, जो बिना किसी ठिकाने के सड़क पर लावारिस हालत में पड़ा था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को छोड़कर, अन्य यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण अपीलकर्ता और अन्य मृतक यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की गई।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने अपराधी ट्रक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को अपीलकर्ताओं को संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। हालांकि, इस आधार पर मुआवजे में 50% की कमी कर दी कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया, क्योंकि वह अपराधी ट्रक से टक्कर से बचने के लिए उचित निवारक उपाय करने में विफल रहा था, जो सड़क के बीच में खड़ा था।

MACT द्वारा दिए गए मुआवजे में 50% की कटौती का निष्कर्ष बरकरार रखने के हाईकोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

हाईकोर्ट और MACT के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इस तथ्य के आधार पर मुआवज़ा कम करना न्यायोचित नहीं होगा कि चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया।

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1997) के मामले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा,

"दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक की ओर से की गई लापरवाही को यात्रियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवज़े को कम करने के लिए यात्रियों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।"

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों ने यह मानकर गलती की कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया। न्यायालय ने कहा कि चूंकि दोषी वाहन को उचित देखभाल और सतर्कता के बिना सड़क पर पार्क किया गया, जहां दुर्घटना के समय सड़क पर चांदनी की रोशनी होने की थोड़ी-सी भी संभावना नहीं थी, इसलिए मृतक चालक को लापरवाही के लिए दोषी ठहराना अनुचित होगा।

जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

"यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो चुका है कि अपराधी ट्रक बिना किसी पार्किंग लाइट के सड़क के बीच में खड़ा था और खड़े वाहन के चारों ओर कोई मार्कर या संकेतक भी नहीं लगाया गया, जिससे आने वाले वाहनों को चेतावनी दी जा सके। उक्त ट्रक के नियंत्रण में मौजूद व्यक्ति द्वारा यह चूक कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। दुर्घटना ऐसे राजमार्ग पर हुई, जहां अनुमेय गति सीमा काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में यह मानना ​​अविवेकपूर्ण होगा कि रात के अंधेरे में राजमार्ग से गुजरते हुए वाहन का चालक, ब्रेक लगाने और टक्कर से बचने के लिए उचित दूरी के भीतर सड़क के बीच में पड़े एक खड़े वाहन को देख पाएगा।"

न्यायालय के अनुसार, निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि यह सहभागी लापरवाही का मामला है, क्योंकि सहभागी लापरवाही को स्थापित करने के लिए दुर्घटना या क्षति में भौतिक रूप से योगदान देने वाले किसी कार्य या चूक को उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया।

न्यायालय ने कहा,

इस प्रकार, निचली अदालतों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि कार का चालक ब्रेक लगाकर दुर्घटना को टाल सकता था। इसलिए वह भी उतना ही लापरवाह था और अंतिम अवसर के सिद्धांत के आवेदन पर दुर्घटना में योगदान दिया, स्पष्ट रूप से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह उपयुक्त मामला है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाना चाहिए।”

तदनुसार, न्यायालय ने अपील स्वीकार की और निम्नानुसार आदेश दिया:

“परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता-दावेदारों को सहभागी लापरवाही के कारण दिए गए मुआवजे में से 50% की कटौती, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई, बरकरार नहीं रखी जा सकती है। इस मुद्दे पर निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को तथ्यों के साथ-साथ कानून के अनुसार भी विकृत और असंतुलित होने के कारण उलट दिया जाता है। परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता-दावेदारों को देय मुआवजे में से कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित और हाईकोर्ट द्वारा आरोपित निर्णय द्वारा संशोधित पूर्ण मुआवजे के हकदार होंगे।"

केस टाइटल: सुषमा बनाम नितिन गणपति रंगोले और अन्य, सिविल अपील नंबर 10648/2024

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