'वकीलों में इतनी एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता, इसे चलने नहीं दिया जाएगा': 'फर्जी' SLP मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2024-09-09 12:14 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने से इनकार किया और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया।

SLP में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों ने बताया, SLP उनके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई (याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना)।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया, यह संकेत देते हुए कि वह मामले में जो कुछ हुआ उसे हल्के में नहीं लेगी।

जस्टिस शर्मा ने इसे "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, जबकि जस्टिस त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने में (विशेष रूप से वकालतनामा दाखिल करने और न्यायालय में पेश होने के मामले में) उनके उदासीन रवैये के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"यह मामला हमारे संज्ञान में आया है। कितने मामलों में ऐसी चीजों का फायदा उठाया गया होगा, हमें नहीं पता। आप लोग सिर्फ वकालतनामा पर हस्ताक्षर करते हैं, फीस लेते हैं। फिर सॉरी कहकर बच निकलते हैं। कुछ तो करना ही होगा। कम से कम हम अपनी आंखें तो नहीं मूंदेंगे। अगर आपके पास यह बहाना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं तो हम ट्रायल कोर्ट के वकीलों या मुवक्किल को नहीं जानते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का संस्थान के प्रति भी दायित्व है। हम नरम नहीं होने जा रहे हैं। हमसे कोई उम्मीद न करें।"

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की प्रार्थना के जवाब में कि मामले में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए।

जज ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यवस्था या तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे... इसे आदर्श संहिता की तरह काम करना चाहिए। वकीलों के बीच इतनी एकजुटता और एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता। हम इसे जारी नहीं रहने देंगे"।

इससे पहले की तारीख पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हलफनामे को सत्यापित करने वाले नोटरी से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें उससे पूछा गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को कैसे सत्यापित किया। न्यायालय ने यह पता लगाने पर भी गहरा आश्चर्य व्यक्त किया कि SLP दाखिल करने के लिए वकालतनामा पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। बल्कि, किसी ने उसका प्रतिरूपण किया और साजिश के तहत मामला दर्ज किया।

नोटरी ने न्यायालय में पेश होकर माफ़ी मांगी। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आग्रह किया कि खंडपीठ इस बात पर विचार करे कि नोटरी की ओर से कोई दुर्भावना शामिल नहीं थी।

हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह "कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना" है।

सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की बेटी और उसके पति से भी बातचीत की। कथित तौर पर SLP दाखिल करने के संबंध में याचिकाकर्ता से बातचीत करने वाले संपर्क नंबर लिए गए।

केस टाइटल: भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी नंबर 18885/2024

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