सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कोर्ट फैसला कर सके।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत रहस्य बनी हुई है और उनके लापता होने पर कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है।
जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता से कहा,
"आपको उचित मंच पर जाना चाहिए। एक आयोग सही था या दूसरा, यह मुद्दा नीति से जुड़ा है।"
जस्टिस कांत ने कहा,
"हम हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं न, अपनी पार्टी में जाइए और मुद्दा उठाइए। सुप्रीम कोर्ट हर चीज की दवा नहीं है। सरकार को चलाना कोर्ट का काम नहीं है।"
याचिकाकर्ता पिनाकी पानी मोहंती ने यह भी घोषणा करने की मांग की थी कि भारत की स्वतंत्रता आजाद हिंद फौज द्वारा प्राप्त की गई थी।
अप्रैल में याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कुछ राष्ट्रीय नेताओं, जो अब जीवित नहीं हैं, उनके खिलाफ लगाए गए लापरवाह और गैरजिम्मेदार आरोपों पर असंतोष व्यक्त किया था।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर भी संदेह जताया था।