सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव से सवाल, 'क्या आपकी माफ़ी का आकार भी आपके विज्ञापनों जितना बड़ा था?'
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी "उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी" थी।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले पर विचार कर रही थी।
पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर "हमारे वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती" के लिए माफी मांगी। पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को विज्ञापनों के बारे में जानकारी दी। रामदेव और बालकृष्ण दोनों व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित थे।
जस्टिस कोहली ने पूछा,
"क्या माफ़ी का आकार आपके विज्ञापनों के समान है?"
रोहतगी ने जवाब दिया,
"इसकी कीमत लाखों में है।"
उन्होंने कहा कि माफी 67 अखबारों में प्रकाशित हुई।
खंडपीठ ने सुनवाई 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए पतंजलि के वकीलों से माफीनामे वाले विज्ञापनों की प्रति रिकॉर्ड पर लाने को कहा।
जस्टिस कोहली ने कहा,
"वास्तविक अखबार की कतरनें काट लें और उन्हें अपने पास रखें। आप उन्हें बड़ा करके फोटोकॉपी करेंगे तो हो सकता है कि हम प्रभावित न हों। हम विज्ञापन का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं। जब आप माफी मांगते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें देखना होगा। यह माइक्रोस्कोप द्वारा है।"
खंडपीठ ने एफएमसीजी कंपनियों द्वारा किए गए भ्रामक स्वास्थ्य दावों के बड़े मुद्दे का पता लगाने का भी इरादा व्यक्त किया और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया।
खंडपीठ ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी उस पत्र के संबंध में भी केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें राज्यों से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के अनुसार आयुष उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज करने को कहा गया था।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी "अपना घर व्यवस्थित करने" की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टरों (आईएमए सदस्यों) द्वारा कथित अनैतिक आचरण की शिकायतें हैं। इस संबंध में खंडपीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मामले में एक पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया।
इससे पहले, कोर्ट ने पतंजलि और रामदेव द्वारा दायर माफी के हलफनामे को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि वे अयोग्य या बिना शर्त नहीं थे। पिछली तारीख पर खंडपीठ द्वारा उन दोनों से व्यापक पूछताछ के बाद रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी।
10 अप्रैल की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को भी फटकार लगाई।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी COVID-19 के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई। महामारी के दौरान पतंजलि द्वारा अपने "कोरोनिल" उत्पाद से इलाज का दावा किया गया।
केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022