अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं, इसे प्रदर्शित किया गया जब तक कि कमी को ठीक न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे को खारिज करने को उचित ठहराया, क्योंकि यह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए विक्रय समझौते के आधार पर दायर किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर राहत नहीं मांगी जा सकती है, जो स्वीकार्यता के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, यानी अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया दस्तावेज़ साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के कारण वादी को राहत नहीं दे सकता है।
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा,
“हमें 29.03.1999 के विक्रय समझौते की अस्वीकार्यता के बारे में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिला। अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेज़ को कलेक्टर द्वारा अपेक्षित स्टाम्प शुल्क और दंड का भुगतान और प्रमाणित किए बिना साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने से उचित रूप से रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने स्टाम्प शुल्क की कमी को हल किए बिना इस दस्तावेज़ को स्वीकार्य मानते हुए स्टाम्प अधिनियम के तहत वैधानिक आदेश की अनदेखी की। चूंकि दस्तावेज मुकदमे का आधार है, इसलिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन न करने से पूरा दावा अप्रवर्तनीय हो जाता है।”
न्यायालय ने कहा कि वादी तब तक स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 36 का लाभ नहीं ले सकता, जब तक कि दस्तावेज प्रदर्शित करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज की गई आपत्ति या दोष को ठीक नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता।
यह उल्लेख करना उचित है कि स्टाम्प एक्ट की धारा 36 न्यायालय को अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में लेने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि दस्तावेज प्रदर्शित करते समय न्यायालय द्वारा स्टाम्प एक्ट की धारा 61 के तहत दर्ज की गई आपत्ति को हटा दिया जाता है।
वर्तमान मामले में विवाद 'बिक्री के लिए समझौते' की स्वीकार्यता से संबंधित है, क्योंकि अनुबंध को लागू करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमा अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए बिक्री के समझौते पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, क्योंकि यह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए बिक्री के समझौते पर आधारित था।
मुकदमा खारिज करने से पहले ट्रायल कोर्ट ने बिक्री के लिए समझौते को 'प्रदर्श' के रूप में चिह्नित किया था, इस शर्त के अधीन कि दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना जाएगा, बशर्ते कि दस्तावेज़ पर कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाए, यानी आपत्ति को दूर किया जाए। हालांकि, आपत्ति को हटाया या ठीक नहीं किया गया क्योंकि वादी दस्तावेज़ पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा।
हाईकोर्ट ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और लागू कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से जांच किए बिना ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने सरसरी तौर पर निष्कर्ष निकाला कि दस्तावेज़ केवल इसलिए स्वीकार्य होगा, क्योंकि वादी ने कम स्टाम्प शुल्क और सक्षम प्राधिकारी या कलेक्टर द्वारा लगाए गए किसी भी दंड का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की थी।
ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी दस्तावेज़ को 'प्रदर्श' के रूप में चिह्नित किया गया हो, अगर दस्तावेज़ की स्वीकार्यता के बारे में कोई आपत्ति है तो दस्तावेज़ तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि वादी द्वारा आपत्ति या दोष को ठीक नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी ने जब्त किए गए दस्तावेज़ पर कमी और जुर्माना निर्धारित करने और उसे साफ़ करने के लिए कलेक्टर के समक्ष कोई प्रयास नहीं किया, अदालत ने कहा,
"हाईकोर्ट यह पहचानने में विफल रहा कि अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेज़ को केवल तभी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जब स्टाम्प शुल्क में कमी और किसी भी लागू जुर्माने का विधिवत भुगतान और भुगतान किया गया हो। प्रक्रिया की इस चूक को हाईकोर्ट के फैसले में ठीक से संबोधित नहीं किया गया।"
न्यायालय ने कहा कि एक बार न्यायालय द्वारा आपत्ति दर्ज कर लेने के बाद तथा वादी द्वारा आपत्ति दूर न किए जाने के बाद वादी स्टाम्प एक्ट की धारा 36 का लाभ नहीं ले सकता।
न्यायालय ने कहा,
“वादी-प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से प्रस्तुत तर्क यह है कि वह स्टाम्प एक्ट की धारा 36 का लाभ पाने का हकदार होगा, क्योंकि दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया तथा साक्ष्य में स्वीकार किया गया, लेकिन यह तर्क आधारहीन है, क्योंकि दस्तावेज पर अपर्याप्त स्टाम्प लगा हुआ पाया गया तथा आपत्ति के साथ प्रदर्शित के रूप में चिह्नित किया गया। उस आपत्ति को दूर न किए जाने या ठीक न किए जाने के कारण वादी-प्रतिवादी नंबर 1 को स्टाम्प अधिनियम की धारा 36 का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।”
इस संबंध में एल.आर.एस. बनाम बजरंग लाल एवं अन्य (1978) द्वारा राम रतन (मृत) के मामले का संदर्भ दिया गया, जहां भी आपत्ति के साथ एक दस्तावेज प्रदर्शित किया गया, लेकिन आपत्ति को दूर न किया गया था या ठीक न किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 36 मान्य नहीं होगी। आकर्षित किया जाएगा।
केस टाइटल: बिद्युत सरकार एवं अन्य बनाम कांचीलाल पाल (मृत) एलआरएस एवं अन्य के माध्यम से, सिविल अपील नंबर 10509-10510/2013