जब वादी का स्वामित्व विवादित हो तो कब्जे की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा का मुकदमा कायम नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-02-23 07:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि वादी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करते समय संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने में विफल रहता है तो निषेधाज्ञा का मुकदमा प्रतिवादियों के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं हो सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा,

“निषेधाज्ञा के लिए सरल मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वादी/प्रतिवादी की संपत्ति का शीर्षक अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा विवादित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/वादी के लिए निषेधाज्ञा की प्रार्थना करते समय संपत्ति के स्वामित्व को साबित करना आवश्यक है।''

विवाद का सार यह है कि वादी ने प्रतिवादी को वादी के कब्जे वाली विवादित भूमि के शांतिपूर्ण आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। वादी (मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी) ने दावा किया कि ग्राम पंचायत ने जमीन का विवादित टुकड़ा उसे (अब मृत) को पट्टे पर दे दिया।

इसके प्रतिवादी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि भूमि मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित की जा रही है, जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उत्परिवर्तन के अभाव में संभवतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर नहीं दी जा सकती है।

ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा देने से इनकार किया। ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया कि वादी को भूमि पर अवैध कब्ज़ा पाया गया और वह प्रार्थना की गई निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है। यह विशेष रूप से देखा गया कि मुकदमा घोषणा के लिए दायर नहीं किया गया, क्योंकि यह केवल निषेधाज्ञा के लिए और भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को निषेधाज्ञा से राहत का हकदार नहीं पाया गया।

हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों की हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई।

यह हाईकोर्ट के निष्कर्षों के विरुद्ध है कि प्रतिवादियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई।

केस टाइटल: तहसीलदार, शहरी सुधार ट्रस्ट और एएनआर। बनाम गंगा बाई मेनारिया (मृत) एलआरएस के माध्यम से और अन्य, सिविल अपील नंबर 722/2012

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