स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में उपभोक्ताओं को निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है।
इस अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब से विज्ञापन मुद्रित / प्रसारित / प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में विचार की गई तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।
यह निर्देश 7 मई को पतंजलि मामले (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य) में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
गौरतलब है कि IMA द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा प्रकाशित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के विनियमन की मांग करते हुए मामला दायर किया गया। मामले के दौरान, अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद, इसके संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।
झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए विज्ञापनदाता और समर्थनकर्ता समान रूप से जिम्मेदार
7 मई के आदेश में कोर्ट ने विज्ञापनों में उत्पादों का प्रचार करने वाले मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों की जिम्मेदारी पर टिप्पणी की।
कोर्ट ने आगे कहा,
"हमारा दृढ़ विचार है कि विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसियां और समर्थनकर्ता झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। इस तरह के समर्थन नियमित रूप से सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किए जाते हैं, जो किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में बहुत मदद करते हैं। यह जरूरी है किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय उन्हें जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसा कि दिशानिर्देश, 2022 के दिशानिर्देश नंबर 8 में दर्शाया गया, जो उन विज्ञापनों से संबंधित है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों को संबोधित/लक्षित या उपयोग करते हैं और दिशानिर्देश नंबर 12, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि ज्ञान की कमी या अनुभवहीनता के कारण उपभोक्ता के विश्वास का दुरुपयोग या शोषण नहीं किया जाता। दिशानिर्देश नंबर 13 के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है विज्ञापनों का समर्थन और किसी उत्पाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति को किसी विशिष्ट उत्पाद, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना आवश्यक है, जिसे समर्थन देने का प्रस्ताव है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भ्रामक नहीं होना चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाए गए भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों, 2022 के उल्लंघन के लिए ग्राहक के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए कोई मजबूत तंत्र उपलब्ध नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में अधिनियमित किसी भी मजबूत सिस्टम की अनुपस्थिति में कि दिशानिर्देश, 2022 में शर्तों का अक्षरश: पालन करने के लिए विज्ञापनदाता पर लगाए गए दायित्वों को निहित शक्तियों का उपयोग करना उचित समझा जाता है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए है, जिसमें निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को जागरूक करने का अधिकार शामिल है।
इस रिक्तता को भरने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि अब से किसी विज्ञापन को मुद्रित/प्रसारित/प्रदर्शित करने से पहले विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में विचारित तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।
यह इस प्रकार है :
“7. विज्ञापन कोड- (1) केबल सेवा में दिए जाने वाले विज्ञापन इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि वे देश के कानूनों के अनुरूप हों और ग्राहकों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचे।
(2) ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो-
(i) किसी भी नस्ल, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता है।
(ii) भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है।
(iii) लोगों को अपराध के लिए उकसाना, अव्यवस्था या हिंसा करना, या कानून का उल्लंघन करना या किसी भी तरह से हिंसा या अश्लीलता का महिमामंडन करना।
(iv) आपराधिकता को वांछनीय के रूप में प्रस्तुत करता है।
(v) राष्ट्रीय प्रतीक, या संविधान के किसी भी हिस्से या किसी राष्ट्रीय नेता या राज्य के गणमान्य व्यक्ति के व्यक्ति या व्यक्तित्व का शोषण करता है।
(vi) इसमें महिलाओं का चित्रण सभी नागरिकों को दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो महिलाओं की अपमानजनक छवि पेश करता हो। महिलाओं को इस तरह से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, जो निष्क्रिय, विनम्र गुणों पर जोर देता है। उन्हें परिवार और समाज में अधीनस्थ, माध्यमिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। केबल ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी केबल सेवा में किए जाने वाले कार्यक्रमों में महिला रूप का चित्रण रुचिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण हो और अच्छे स्वाद और शालीनता के स्थापित मानदंडों के भीतर हो।
(vii) दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का शोषण करता है।
(viii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देता है-
(ए) सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, वाइन, अल्कोहल, शराब या अन्य नशीले पदार्थ।
(5) किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनता यह निष्कर्ष निकाले कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किसी घटक में कोई विशेष या चमत्कारी या अलौकिक गुण या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित प्रसारण सेवा पोर्टल पर विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा अपलोड की जाएगी। जहां तक प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में विज्ञापनों का सवाल है, मंत्रालय को 7 मई से चार सप्ताह के भीतर एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया।
पोर्टल सक्रिय होने पर तुरंत विज्ञापनदाताओं को प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी। स्व-घोषणा अपलोड करने का प्रमाण विज्ञापनदाताओं द्वारा संबंधित प्रसारक/प्रिंटर/प्रकाशक/टी.वी. रिकॉर्ड के लिए चैनल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
ऊपर दिए गए निर्देशानुसार स्व-घोषणा अपलोड किए बिना संबंधित चैनलों और/या प्रिंट मीडिया/इंटरनेट पर कोई भी विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में माना जाएगा।
केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022