आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा ACB को 'पुलिस स्टेशन' के तौर पर नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIRs को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक गलत और बहुत ज़्यादा तकनीकी तरीका अपनाया, जिसके कारण न्याय में गंभीर गड़बड़ी हुई।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जॉइंट डायरेक्टर, रायलसीमा, ACB और अन्य द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित FIRs को बहाल किया और पूरे राज्य में जांच जारी रखने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि विजयवाड़ा में ACB की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 2(s) के तहत "पुलिस स्टेशन" नहीं है। सिर्फ इसलिए कि राज्य के बंटवारे के बाद कोई खास नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने एक कानूनी कल्पना बनाई, जो अदालतों को मौजूदा कानूनों को औपचारिक रूप से अपनाए बिना भी उत्तराधिकारी राज्यों पर लागू होने के रूप में व्याख्या करने की अनुमति देती है तो हाईकोर्ट का विजयवाड़ा को पुलिस स्टेशन घोषित करने वाली अलग नोटिफिकेशन पर ज़ोर देना गलत था। साथ ही 2022 का एक सरकारी आदेश भी था, जिसने यह साफ किया कि विजयवाड़ा ACB कार्यालय आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित FIRs दर्ज करने के लिए अधिकृत पुलिस स्टेशन था।
यह मामला 2016 और 2020 के बीच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजयवाड़ा में ACB की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा दर्ज की गई FIRs से संबंधित था। आरोपियों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इन्हें यह दावा करते हुए चुनौती दी कि विजयवाड़ा CIU धारा 2(s) CrPC के तहत अधिसूचित पुलिस स्टेशन नहीं था।
उन्होंने 2003 के एक सरकारी आदेश पर भरोसा किया, जिसने अविभाजित राज्य के लिए हैदराबाद में ACB CIU को एक पुलिस स्टेशन घोषित किया। 2014 के बंटवारे और ACB मुख्यालय के हैदराबाद से विजयवाड़ा शिफ्ट होने के बाद आरोपियों ने तर्क दिया कि एक नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी। इस दलील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने FIRs रद्द कर दी, जिसके बाद ACB ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
2014 के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 100 से 102 की व्याख्या करते हुए जस्टिस सुंदरेश द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि अविभाजित राज्य के सभी मौजूदा कानून, नोटिफिकेशन और कार्यकारी आदेश दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में तब तक लागू रहेंगे, जब तक उन्हें स्पष्ट रूप से रद्द या संशोधित नहीं किया जाता। बंटवारे के बाद CIU कार्यालय का हैदराबाद से विजयवाड़ा में स्थानांतरण एक कार्यात्मक और प्रशासनिक बदलाव था, न कि किसी नई इकाई का निर्माण जिसके लिए नए नोटिफिकेशन की आवश्यकता हो।
अदालत ने टिप्पणी की,
“हाईकोर्ट का यह तर्क कि CrPC, 1973 की धारा 2(s) के उचित अनुपालन के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषणा को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए, कम-से-कम अस्वीकार्य है। किसी को सार और भावना में उचित अनुपालन देखना होगा। इसी तरह यह निष्कर्ष कि 2022 का बाद का स्पष्टीकरण देने वाला सरकारी आदेश रजिस्टर्ड FIR पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, पूरी तरह से अस्थिर और कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हमारी राय में हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक प्रयास किए कि FIR रद्द कर दी जाएं। जब कोई सरकारी आदेश स्पष्टीकरण के रूप में जारी किया जाता है तो किसी भी पूर्वव्यापी आवेदन का कोई सवाल ही नहीं उठता...”
हाईकोर्ट ने वैधानिक योजना को गलत समझा
हाईकोर्ट के तर्क को “न्याय का उपहास” बताते हुए बेंच ने कहा कि ऐसे तकनीकी आधारों पर FIR रद्द करने से यह बताए बिना कि किस प्राधिकरण के पास अन्यथा अधिकार क्षेत्र होगा, भ्रष्टाचार की जांच वर्षों तक रुकी रही।
अदालत ने इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि CrPC की धारा 2(s) के तहत एक घोषणा को अनिवार्य रूप से आधिकारिक राजपत्र में नए सिरे से प्रकाशित किया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि सार और भावना में उचित अनुपालन पर्याप्त था। इसने आगे कहा कि 2022 का सरकारी आदेश केवल स्पष्टीकरण देने वाला था और इसमें पूर्वव्यापी आवेदन का कोई सवाल शामिल नहीं था।
बेंच ने लगातार मिसालों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया, जिसमें स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम बलबीर सिंह, स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स, लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन, और स्टेट, CBI बनाम ए. सतीश कुमार में उसका हालिया फैसला शामिल है, यह दोहराने के लिए कि राज्य पुनर्गठन के बाद कानूनी शून्य से बचने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक निरंतरता आवश्यक है।
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई और सभी रद्द की गई FIR बहाल कर दी गईं। इसके अलावा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को भी उसी ज्यूरिस्डिक्शन के आधार पर FIR को और चुनौती देने से रोक दिया, लेकिन आरोपी को जांच पूरी होने के बाद दूसरे कानूनी ऑब्जेक्शन उठाने की छूट दी।
Cause Title: THE JOINT DIRECTOR (RAYALASEEMA), ANTI-CORRUPTION BUREAU, A.P. & ANR. ETC. VERSUS DAYAM PEDA RANGA RAO ETC.