वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन करके दिया गया ऐसा कोई भी पट्टा अवैध है और उसे जारी नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने कहा,
"इस कोर्ट ने कई फैसलों में जंगल को गैर-आरक्षित करने पर रोक लगाने के लिए कई अनिवार्य निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर खेती की अनुमति देने के लिए असल में जंगल को साफ करना होगा और ऐसा करना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खिलाफ है, जो केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए गैर-आरक्षित करने या इस्तेमाल करने से रोकता है... इस प्रकार, प्रतिवादी-सहकारी समिति को वन भूमि का पट्टा देते समय की गई अवैधता को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
इस आधार पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सहकारी समिति को आवेदन के ज़रिए वन भूमि पर पट्टे को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि वन भूमि पर खेती के उद्देश्यों के लिए पट्टा देना ही अवैध है और 1980 के अधिनियम के विपरीत है। साथ ही राज्य वन विभाग को बारह महीने के भीतर स्वदेशी पेड़-पौधे लगाकर ज़मीन को बहाल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आगे कहा,
"हमारा पक्का मानना है कि प्रतिवादी-सहकारी समिति को खेती के उद्देश्यों के लिए पट्टा देना ही गलत है, क्योंकि इससे लगभग 134 एकड़ के बड़े वन क्षेत्र का विनाश और वनों की कटाई हुई। प्रतिवादी सहकारी समिति, जिसने 10 साल से ज़्यादा समय तक वन क्षेत्र पर खेती का कब्ज़ा किया, उसे पट्टे का कोई और विस्तार पाने का हक नहीं है, जो पहली जगह पर अवैध रूप से दिया गया। मौजूदा कानूनों के अनुसार, वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें खेती भी शामिल है।"
कोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर सिविल अपील को मंज़ूरी दी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 2009 के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सिंगल जज के 2008 के आदेश को सही ठहराया, जिसमें गांधी जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को संबंधित नियमों के तहत डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को एक रिप्रेजेंटेशन देने की छूट दी गई। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि राज्य उस रिप्रेजेंटेशन को विचार के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे।
यह विवाद धारवाड़ जिले के कलाघाटगी तालुक के बेनाची और टुमारिकोप्पा गांवों में स्थित 134 एकड़ और 6 गुंटा ज़मीन से संबंधित है। राज्य सरकार ने यह ज़मीन 30 जून, 1976 से शुरू होने वाली दस साल की लीज़ पर कृषि उद्देश्यों के लिए प्रतिवादी सहकारी समिति को दी है। लीज़ की अवधि के दौरान, सोसाइटी के सदस्यों ने पेड़ काटकर ज़मीन पर खेती की। लीज़ खत्म होने के बाद राज्य ने इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया और 13 मार्च, 1985 के आदेश से लीज़ खत्म की।
सोसाइटी ने 1985 और 1987 में दायर रिट याचिकाओं के ज़रिए इस समाप्ति को चुनौती दी, जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सोसाइटी ने कब्ज़े की सुरक्षा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाते हुए वन विभाग को कानून के अनुसार छोड़कर कब्ज़े में दखल देने से रोक दिया, लेकिन राज्य की अपील और दूसरी अपील खारिज कर दी गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्य को कानून के अनुसार बेदखली के लिए कदम उठाने चाहिए।
इसके बाद वन विभाग ने कर्नाटक वन अधिनियम और कर्नाटक वन नियमावली के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की। 22 जून, 2004 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। वन संरक्षक के सामने सोसाइटी की अपील 12 दिसंबर, 2006 को खारिज कर दी गई। वन विभाग ने 23 जनवरी, 2007 को ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य ने तर्क दिया कि यह ज़मीन वन भूमि है, जो वन विभाग के स्वामित्व और कब्ज़े में थी और अब खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। राज्य ने टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश और सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ, WWF-I बनाम भारत संघ मामले में 2000 के आदेश का हवाला दिया, जो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जंगलों को गैर-आरक्षित करने या वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाते हैं।
राज्य की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि लीज़ देना ही "अनुचित" है, क्योंकि इससे एक बड़े वन क्षेत्र में वनों की कटाई हुई। कोर्ट ने कहा कि लीज़ देते समय की गई अवैधता को जारी रखने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि वन विभाग ने जनवरी 2007 में पहले ही ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए हाईकोर्ट का वह निर्देश जिसमें सोसाइटी को आवेदन के ज़रिए लीज़ जारी रखने की अनुमति दी गई, कानून की नज़र में सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के वन विभाग को विशेषज्ञों की सलाह से 134 एकड़ ज़मीन पर स्थानीय पौधे और पेड़ लगाकर जंगल को बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह काम बारह महीने के भीतर पूरा किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मामले को 17 दिसंबर, 2026 को सूचीबद्ध किया।
Case Title – State of Karnataka & Ors. v. Gandhi Jeevan Collective Farming Co-Operative Society Limited