तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए: ED का दावा, राज्य सरकार ने एजेंसी के दावे पर आपत्ति जताई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल की। उक्त रिपोर्ट में कथित अवैध रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के चार जिला कलेक्टरों द्वारा ED को उपलब्ध नहीं कराए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। हालांकि, तमिलनाडु राज्य ने ED के दावे पर आपत्ति जताई।
जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ED की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मामले में वेल्लोर, त्रिची, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को ED के समन पर रोक लगाई गई।
अदालत ने 2 अप्रैल, 2024 को प्रतिवादी जिला कलेक्टरों को 25 अप्रैल, 2024 को ED के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 6 मई, 2024 को ED ने अदालत को बताया कि जिला कलेक्टर उसके समक्ष उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्होंने उसके द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अदालत ने ED को इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान ED के एडवोकेट जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि ED ने वही दस्तावेज प्रस्तुत किए , जो मांगे गए थे और उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादियों को दे दी गई।
राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने कहा कि ED को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए।
उन्होंने कहा,
"समन में जो भी दस्तावेज मांगे गए थे, वे सभी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं।"
हुसैन ने कहा कि हालांकि प्रतिवादियों ने दस्तावेज उपलब्ध कराने का वादा किया, लेकिन वे दस्तावेज लेकर ED के पास वापस नहीं आए।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की अनुपालन रिपोर्ट प्रतिवादियों को सौंपे जाने का निर्देश दिया, जिन्हें अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति है। अदालत ने मामले को दो सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने आदेश में कहा,
"प्रतिवादियों के वकीलों को अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए और प्रतिवादियों को यदि वे ऐसा करना चाहें, तो जवाब दाखिल करने दें।"
जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी जिला कलेक्टरों को समन का अनुपालन करना होगा।
उन्होंने कहा,
"उन्हें इसका पालन करना होगा।"
जिला कलेक्टरों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि वे जांच में शामिल हो गए हैं और ED को ट्रक भरकर दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर ED को कुछ और चाहिए तो वे उसे भी उपलब्ध कराएंगे।
केस टाइटल- प्रवर्तन निदेशालय बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य।