डॉक्टरों को बलात्कार पीड़ितों पर 'टू-फिंगर टेस्ट' रोकने का निर्देश, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाएगा: मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
मेघालय राज्य ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने बलात्कार पीड़ितों पर 'टू फिंगर टेस्ट' को प्रतिबंधित करने के न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन में परिपत्र जारी किया।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मेघालय हाईकोर्ट से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो बलात्कार के अपराध और POCSO Act के तहत आरोपों के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौंकाने वाली घटना पर निराशा व्यक्त की, जिसमें मामले में बलात्कार पीड़िता पर टू-फिंगर टेस्ट लागू किया गया।
सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय (2022) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप राज्य द्वारा जारी हाल ही के सर्कुलर से न्यायालय को अवगत कराया, जिसमें न्यायालय ने 2022 में बलात्कार के मामलों में "टू-फिंगर टेस्ट" पर प्रतिबंध को दोहराया था और चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी माना जाएगा।
27 जून के सर्कुलर के अनुसार, मेघालय राज्य ने राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल डॉक्टर द्वारा 'टू फिंगर टेस्ट को तत्काल बंद करने' का निर्देश जारी किया। इसमें आगे कहा गया कि "टेस्ट करते हुए पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर को कदाचार का दोषी माना जाएगा और मेघालय अनुशासन और अपील नियम 2019 के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें निलंबन, मामूली या बड़ी सजा लगाना और उचित समझी जाने वाली अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।"
राज्य सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कर्मियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिकल-कानूनी देखभाल के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल, 2014" से परिचित होने और उनका अनुपालन करने का निर्देश दिया।
इसने बलात्कार पीड़ितों को दयालु देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
"यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवाओं सहित दयालु, सम्मानजनक और संवेदनशील देखभाल मिलनी चाहिए।"
इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया।
"हमें उम्मीद और भरोसा है कि मेघालय राज्य द्वारा जारी उपर्युक्त सर्कुलर लागू किया जाएगा और उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस तरह की गंभीर चूक के लिए मेघालय राज्य की फिर से निंदा नहीं करनी पड़ेगी।"
पीठ ने याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया और दोषसिद्धि बरकरार रखी।
केस टाइटल: सनशाइन खरपन बनाम मेघालय राज्य, डायरी नंबर- 48388/2023