'क्रिकेट एसोसिएशन में गंदी राजनीति': सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नागेश्वर राव को BCA का लोकपाल नियुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ (BCA) के पदाधिकारियों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्व जज जस्टिस एल. नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया। इसके बाद न्यायालय ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया कि ऐसे संघों में गंदी राजनीति चल रही है और सरकारी राजस्व की बर्बादी हो रही है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल पीठ द्वारा पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैकेश कुमार सिंह को लोकपाल नियुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
एकल जज जस्टिस संदीप कुमार ने कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति संघ में नियमों और विनियमों के उल्लंघन की जांच के लिए की गई थी। यह आदेश बिहार क्रिकेट संघ के तत्कालीन सचिव आदित्य प्रकाश वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर पारित किया गया। हालांकि, एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) है।
शुरुआत में, जब याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर ने अपनी दलीलें शुरू कीं तो BCA के वकील ने वर्मा के न्यायालय जाने के अधिकार को चुनौती दी। वकील ने बताया कि वर्मा को 2023 में ही हटा दिया गया।
इसका विरोध करते हुए शकधर ने बताया कि सचिव अमित कुमार को BCA के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने हटाया था। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने तर्क दिया कि खंडपीठ ने सिंगल जज द्वारा लगाए गए गुटबाजी के आरोपों पर विचार नहीं किया और फिर भी आदेश को पलट दिया। शकधर ने न्यायालय से एक लोकपाल नियुक्त करने और मामले को शांत करने का आग्रह किया।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा:
"मिस्टर शकधर, आपका अधिकार क्षेत्र संदिग्ध है। आपको 2023 में सचिव पद से हटा दिया गया था। अब आप इस पद पर नहीं हैं तो आप बिहार क्रिकेट संघ के सचिव की ओर से यह याचिका किस हैसियत से दायर कर रहे हैं? रिट याचिका दायर करने की तिथि पर, क्या आपको संघ का वैध सचिव कहा जा सकता है? यह याचिका दायर करने का अधिकार किसने दिया?...अब, यह मुकदमा जनहित में अधिक है।"
शकधर ने जवाब दिया कि केवल एक वैध लोकपाल ही सचिव को हटा सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया गया, जहां BCA के वकील ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि एक अन्य सचिव पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि एक संघ के लिए दो सचिव नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा कि क्या BCA यह बयान दे सकता है कि वे नियमों और विनियमों के अनुसार एक लोकपाल नियुक्त करेंगे।
याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस महादेवन ने बताया कि पहले से ही एक लोकपाल है, रिटायर जिला जज जस्टिस नवल किशोर को 2023 में वार्षिक आम बैठक द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन फिर एक अन्य बैठक में रिटायर जिला जज जस्टिस पारस नाथ रॉय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। शकधर ने तर्क दिया कि सिंह की नियुक्ति प्रबंधन समिति द्वारा की गई थी, जबकि नियम कहते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति वार्षिक आम बैठक के माध्यम से की जानी चाहिए।
यह देखते हुए कि नियुक्ति पर कोई स्पष्टता नहीं है। अंततः मामले को शांत करने के लिए खंडपीठ ने लोकपाल नियुक्त करने का निर्णय लिया।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा:
"इन सभी प्रकार के संघों में गंदी राजनीति चल रही है और आप सभी अपनी निजी शिकायतों के निवारण के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। जनता के राजस्व की कितनी बर्बादी है, यह क्रिकेट संघ, यह लोकपाल और सब कुछ, सब कुछ एक तमाशा है।"
जस्टिस पारदीवाला ने खंडपीठ के उस आदेश की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि BCCI को लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा:
"उनके अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के अलावा, प्रथम दृष्टया श्री शकधर सही हैं, खंडपीठ को यह कहने का क्या अधिकार था कि नहीं, नहीं, यह नियुक्ति उचित है।"
न्यायालय ने दोनों लोकपालों की नियुक्ति रद्द की और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस राव को लोकपाल नियुक्त किया।
आगे कहा गया,
"रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकदमे का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद है। आज, जब मामले की सुनवाई हुई तो प्रतिवादी की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि याचिकाकर्ता, अमित कुमार संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत खुद को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बताते हुए यह याचिका दायर नहीं कर सकते। रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया। उनके हटने के बाद उन्होंने दीवानी मुकदमे के माध्यम से अपना पद बदल लिया। हालांकि, उक्त दीवानी मुकदमा वापस ले लिया गया। हम मिस्टर अमित कुमार के कहने पर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकते थे। लेकिन मामले की गहराई से जांच करने और एसोसिएशन के व्यापक हित में हमने कोई रास्ता निकालने का फैसला किया है।
हमारा एकमात्र उद्देश्य बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है, बिना किसी बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप या सदस्यों के आपसी विवादों आदि के। आज की पूरी बहस लोकपाल की नियुक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। सिंगल जज ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लेटर पेटेंट अपील का निपटारा करते हुए यह नियुक्ति रद्द कर दी। खंडपीठ ने BCCI को नया लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश देना उचित समझा। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि BCCI इस मामले में क्यों शामिल था, और जहां तक बिहार क्रिकेट संघ का सवाल है, BCCI को लोकपाल की नियुक्ति से क्या लेना-देना है।
ऐसी परिस्थितियों में व्यापक जनहित में और BCA के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए हम मिस्टर नवल किशोर सिंह और पारस नाथ रॉय दोनों की नियुक्ति को रद्द करते हैं। हम अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल. नागेश्वर राव को BCA का लोकपाल नियुक्त करते हैं। BCA के कामकाज की रूपरेखा तय करने के लिए दोनों पक्षों को जस्टिस राव के साथ औपचारिक बैठक करनी चाहिए। जस्टिस राव को दिया जाने वाला मानदेय दोनों पक्षकारों के परामर्श से तय किया जाएगा।
Case Details: SECRETARY BIHAR CRICKET ASSOCIATION Vs BIHAR CRICKET ASSOCIATION|SLP(C) No. 21132-21133/2025