जानबूझकर अनुपालन में देरी करना न्यायालय की अवमानना नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाती।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहा कि अनुपालन में देरी अनजाने में हुई थी और पंजाब नेशनल बैंक के साथ बैंक के विलय के बाद प्रशासनिक बाधाओं का हवाला दिया।
यह देखते हुए कि उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया, जस्टिस मसीह द्वारा लिखित निर्णय ने वर्तमान मामले में अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान के विरुद्ध निर्णय दिया।
अदालत ने टिप्पणी की,
"उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि यद्यपि बैंक ने इस अदालत द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया। फिर भी अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री यह प्रदर्शित नहीं करती कि अनुपालन में देरी किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे से हुई। प्रस्तुत स्पष्टीकरण विलय के बाद की प्रशासनिक बाधाओं और तीन दशकों से भी पुराने अभिलेखों की पुनर्प्राप्ति का उल्लेख करता है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां इस अदालत के आदेशों के अनुपालन में ढिलाई को उचित नहीं ठहरा सकतीं, लेकिन सिविल अवमानना का आरोप कायम रखने के लिए आवश्यक 'मेन्स रीआ' (मनःस्थिति) के तत्व का अनुमान केवल विलंब के तथ्य से नहीं लगाया जा सकता।"
अवमानना क्षेत्राधिकार नए दावे या मूल राहत प्राप्त करने का मंच नहीं
इसके अलावा, अदालत ने पेंशन प्रदान करने के बारे में अवमानना याचिका में एक नया आधार उठाने के लिए अपीलकर्ता की आलोचना की, क्योंकि पेंशन प्रदान करने के संबंध में उक्त आशय का कोई निर्णय नहीं दिया गया।
अदालत ने कहा,
"अवमानना क्षेत्राधिकार नए दावे प्रस्तुत करने या मूल राहत प्राप्त करने का मंच नहीं है, जो न तो पहले उठाए गए थे और न ही प्रदान किए गए। झारेश्वर प्रसाद पॉल एवं अन्य बनाम तारक नाथ गांगुली एवं अन्य (2002) मामले में इस अदालत ने माना कि अवमानना कार्यवाही का उपयोग उचित न्यायनिर्णयन तंत्र को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता। तदनुसार, इस स्तर पर पेंशन के लिए प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।"
Cause Title: A.K. JAYAPRAKASH (DEAD) THROUGH LRs VERSUS S.S. MALLIKARJUNA RAO AND ANOTHER