केंद्र सरकार की 2011 की जाति जनगणना रिपोर्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में अनुपयोगी: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
केरल सरकार ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए आरक्षण सूची को संशोधित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन न करने से इनकार किया।
केरल राज्य की ओर से उसके मुख्य सचिव द्वारा दायर यह जवाबी हलफनामा अल्पसंख्यक भारतीय योजना और सतर्कता आयोग ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका के जवाब में है, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केरल राज्य आयोग पिछड़ा वर्ग (KSECBC) सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के बाद आरक्षण सूची को संशोधित करने के अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।
केरल सरकार ने अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उसके पास नहीं है, क्योंकि इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया। राज्य सरकार ने आगे तर्क दिया कि उसने केंद्र से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य के सामाजिक-आर्थिक डेटा को साझा करने का अनुरोध किया।
राज्य की स्थिति का बचाव करते हुए पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि पिछले साल मई में KSCBC चेयरपर्सन को भेजी गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 पर 'कथित रिपोर्ट' राज्य के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और कोई भी सामाजिक-आर्थिक जाति डेटा बनाने के लिए अनुपयुक्त है। रिपोर्ट में कोई भी सामाजिक-आर्थिक जाति डेटा शामिल नहीं है, जैसा कि केरल राज्य ने कहा है।
केरल सरकार ने न केवल भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, बल्कि इसने अवमानना याचिका की सुनवाई योग्यता पर भी सवाल उठाते हुए अदालत से उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद करने का आग्रह किया।
सुनवाई योग्यता के पहलू पर हलफनामे में कहा गया,
“अवमानना याचिका इस अदालत के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है, जहां तक कि इस अदालत के समक्ष कार्यवाही विशेष अनुमति याचिका चरण में ही समाप्त कर दी गई। बाद में इसके ख़िलाफ़ दायर पुनर्विचार याचिकाएं भी ख़ारिज कर दी गईं।”
वर्तमान कानूनी विवाद का पता सितंबर, 2020 में केरल हाईकोर्ट के निर्देश से लगाया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार को राज्य में SEBC की पहचान करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। जून, 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश के खिलाफ संघ की चुनौती खारिज करने के बावजूद, अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता संगठन ने आरोप लगाया कि बढ़ाए गए समय के बावजूद भी निर्देश पूरे नहीं किए गए। इसने विशेष रूप से हर 10 साल में आरक्षण सूची को संशोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के बाद लगभग 30 साल बीत जाने की ओर इशारा किया।
ट्रस्ट ने यह भी दावा किया कि सूची में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और 70 अन्य पिछड़े वर्गों को केरल की सार्वजनिक सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व मिला।
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल सितंबर में इस अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था।
केस टाइटल- अल्पसंख्यक भारतीय योजना और सतर्कता आयोग ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इनिया अवमानना याचिका (सिविल) नंबर 669-670 2022 में अपील (सिविल) नंबर के लिए विशेष अनुमति, 2021 का 4751-4752