नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-07-27 05:23 GMT

सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने जबलपुर के सरकारी कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने के निर्देश देने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“यह सच है कि दैनिक वेतन पर लगे कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करने का कोई कानूनी रूप से अधिकार नहीं है। हालांकि, यदि सक्षम प्राधिकारी अनुमेय ढांचे के भीतर कोई नीतिगत निर्णय लेता है तो इसका लाभ उन सभी को दिया जाना चाहिए, जो ऐसी नीति के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं। अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों में चुनने और चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि उनके कनिष्ठों को नियमित किया गया, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया, इसे शत्रुतापूर्ण भेदभाव का मामला कहा, जहां कर्मचारी को पांच बार न्यायालय में आना पड़ता है।

प्रतिवादी श्याम कुमार यादव को शुरू में 26 नवंबर, 1993 को कलेक्टरेट दर पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। 12 मई, 1995 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। हालांकि, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर उन्हें बहाल कर दिया गया, राज्य ने दावा किया कि उनकी बहाली 2009 में हुई थी। हालांकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वह 2006 से काम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट के मुकदमे के दूसरे दौर में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या यादव को सरकारी नीति और दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी लंबी सेवा को देखते हुए नियमित कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यादव के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 मार्च, 2018 के अपने आदेश में बरकरार रखा। इस प्रकार, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे और दस्तावेज, जिनमें भोपाल के तकनीकी शिक्षा आयुक्त का हलफनामा भी शामिल है, अस्पष्ट, टालमटोल करने वाले और भ्रामक है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यादव ने 2005 से 2009 तक लगातार दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया, इस पद के लिए उनकी पात्रता निर्विवाद थी और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप थी।

परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट को यादव की सेवाओं को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका खारिज की और उसे तीन महीने के भीतर यादव को वेतन और वरिष्ठता के बकाया सहित नियमित रोजगार के सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम श्याम कुमार यादव और अन्य।

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