'न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधान रहें': मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की माफी स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेताया

Update: 2024-09-20 07:53 GMT

के कविता को जमानत देने के आदेश के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा व्यक्त की गई माफी को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए, भले ही निष्पक्ष आलोचना का स्वागत किया जाता है।

न्यायालय ने चेतावनी दी कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को अपने-अपने विंग के भीतर काम करना चाहिए, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। अनावश्यक टिप्पणियों से संवैधानिक अधिकारियों के बीच टकराव पैदा होगा, न्यायालय ने चेतावनी दी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ बीआरएस नेता गुंटाकंदला जगदीश रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

इससे पहले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने रेड्डी द्वारा दिए गए इस बयान पर आपत्ति जताई थी कि के कविता को दी गई जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच सौदे का हिस्सा थी।

न्यायालय ने रेड्डी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही इस सुझाव पर नाराजगी जताई कि न्यायालय राजनीतिक दलों के परामर्श से आदेश पारित करता है। इसके बाद रेड्डी ने "बिना शर्त खेद" व्यक्त किया और दावा किया कि टिप्पणियों को "संदर्भ से बाहर" लिया गया था।

रेड्डी की टिप्पणियों के संबंध में मामला बंद करते हुए पीठ ने आदेश में कहा,

"माफ़ी को ध्यान में रखते हुए हम मामले को बंद करते हैं। मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम सावधानी के साथ कहते हैं कि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, उसको अपने-अपने विंग के भीतर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह की अनुचित टिप्पणियां अनावश्यक रूप से टकराव पैदा करती हैं। हम केवल यह सलाह देते हैं कि इस न्यायालय के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, भले ही निष्पक्ष आलोचना का स्वागत है।"

मुख्य मामले के संबंध में न्यायालय ने आदेश दिया कि रेड्डी को उनके खिलाफ मामले के अभियोजन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी को मामलों के अभियोजन के संबंध में रेड्डी को रिपोर्ट न करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, टी.पी. (सीआरएल.) नंबर 152-153/2024

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