बंधक परिसर में उधारकर्ता द्वारा की गई अवैध गतिविधियों के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-02-17 05:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने (09 फरवरी को) एनजीटी, दिल्ली द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए कहा कि किसी बैंक को बंधक परिसर में उधारकर्ता द्वारा की गई अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि यह स्थिति न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि कानून में भी कायम रखने योग्य नहीं है।

खंडपीठ ने कहा,

“…हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आक्षेपित फैसले में दिए गए तर्क और दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं, जो मानता है कि वित्तपोषण करने वाला बैंक उस परिसर में अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उधारकर्ता संचालन कर रहा था। इसलिए उक्त प्रस्ताव अस्वीकार्य है और कानून में समर्थन योग्य नहीं है।”

मौजूदा मामले में पंजाब नेशनल बैंक ने उधारकर्ता को लोन स्वीकृत किया। वसूली सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति (संपत्ति संख्या 33 ब्लॉक ए 3, चाणक्य प्लेस) को बंधक के रूप में रखा गया। हालांकि, चाणक्य प्लेस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आवेदन दायर कर शिकायत की कि इस जगह के आसपास कई फैक्ट्रियां पर्यावरण मंजूरी के बिना काम कर रही हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ने ऐसी अवैध रूप से संचालित इकाइयों को बंद करने की भी मांग की।

इसे देखते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई निर्देश पारित किए, जिनमें शामिल हैं:

“(ए) गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वाली और प्रदूषण पैदा करने वाली इकाइयों, जिनमें अनधिकृत कार्यशालाएं, कानून का उल्लंघन कर सर्विसिंग, मरम्मत, डेंटिंग, पेंटिंग और कबाड़ का कारोबार आदि शामिल हैं, उसको तुरंत रोका जा सकता है। साथ ही, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट महीने के भीतर इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

इसके अनुपालन में बंधक परिसर को सील कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, बैंक ने विविध आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि परिसर को किसी अन्य खरीदार को नीलाम कर दिया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि वह कोई भी अवैध गतिविधि नहीं करेगा। इसके आधार पर बैंक ने परिसर को डी-सील करने की प्रार्थना की।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि लोन नई दिल्ली के चाणक्य प्लेस क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए दिया गया।

कहा गया,

“वास्तव में बैंक ने इस पहलू की कोई उचित जांच किए बिना कि क्या प्रस्तावक द्वारा की जा रही गतिविधि उस क्षेत्र और परिसर में अनुमेय गतिविधि थी, जिसमें इसे किया गया, उन्नत लोन दिया। इसलिए वास्तव में उस व्यक्ति के लिए वित्त प्रदान किया, जो आवासीय परिसर में वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियां चला रहा है, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।''

इससे संकेत लेते हुए ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि बैंक ने लोन देकर ऐसे व्यक्ति को अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित किया।

ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला,

“इसलिए वास्तव में यह किसी अपराध को बढ़ावा देने वाले पर भी है, जो संबंधित परिसर में अवैध गतिविधियों को जारी रखने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में, बैंक को भी ऐसी अवैध गतिविधि के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।''

इस पृष्ठभूमि में बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

न्यायालय ने बताया कि नीलामी क्रेता वचन पत्र प्रस्तुत करेगा और कानून के अनुसार व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां करेगा। इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और बैंक को संपत्ति हस्तांतरित करने की अनुमति दी। ऐसा बताते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई सील है तो बैंक उसे हटा सकता है।

न्यायालय ने क्रेता को छह सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को यह वचन पत्र देने का भी निर्देश दिया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि क्रेता ऐसे उपक्रम से बंधा होगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को पर्याप्त तर्क दिए बिना इसी तरह का आदेश पारित नहीं करने की चेतावनी दी।

कोर्ट ने कहा,

"हमें उम्मीद है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे फैसले पर ध्यान देगा और किसी विशेष मामले में ऐसा निष्कर्ष उचित क्यों है, इसका विशेष कारण दर्ज किए बिना बैंक या वित्तीय संस्थान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसी तरह का आदेश पारित नहीं करेगा।"

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