सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ लगाई यह शर्त, कहा- रिहाई के दौरान सीएम ऑफिस न जाएँ
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून, 2024 तक न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया।
साथ ही कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तें लगाईं:
(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50,000/- रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।
(2) वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।
(3) वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होगा कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली एलजी की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।
(4) वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
(5) वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेगा और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उसकी पहुंच नहीं होगी।
(6) वह 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण करेगा।
यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पारित किया।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024