राजस्थान हाईकोर्ट ने 'कॉज़ लिस्ट' में हर केस में हुई सुनवाई टलने की जानकारी दिखाने का आदेश जारी किया
राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 जून को स्थायी आदेश जारी किया। इसके तहत अब किसी खास मामले में सुनवाई कितनी बार टाली गई, इसकी संख्या केस कोड के साथ 'कॉज़ लिस्ट' में अलग से दिखाई जाएगी।
स्थायी आदेश संख्या 06/S.O/2026 में कहा गया कि सुनवाई टलने की इस संख्या का रिकॉर्ड इस काम के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन के ज़रिए रखा जाएगा। यह जानकारी 'अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता/आवेदक' या 'प्रतिवादी' या 'संयुक्त रूप से' - इनमें से हर कैटेगरी के तहत उपलब्ध होगी।
आदेश में यह भी साफ़ किया गया कि जिन मामलों में सुनवाई का नंबर नहीं आ पाया ('not reach' वाली कैटेगरी), उन्हें सुनवाई टलने की संख्या गिनने के मकसद से शामिल नहीं किया जाएगा।
आदेश के मुताबिक, यह कदम एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1390/2018 (ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य) मामले में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह किसी खास मामले में अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा पहले ही ली गई सुनवाई टलने की संख्या का उल्लेख करे। यह भी कहा गया कि यह जानकारी 'कॉज़ लिस्ट' में केस कोड के ऊपर दिखाई जानी चाहिए।