POCSO| राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को पैरोल दी, कहा-पीड़िता की भावनात्मक भलाई को आरोपी के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए

Update: 2024-08-12 09:58 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटी से बलात्कार के दोषी पिता द्वारा दायर 15 दिन की पैरोल की याचिका को स्वीकार कर लिया है। दोषी 2018 में दी गई अपनी पहली पैरोल के दौरान फरार हो गया था और उसके पिता ने 2022 में दूसरी पैरोल के लिए आवेदन के दौरान उसके आचरण के लिए कोई वचन देने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि POCSO की विधायी मंशा, दोषी और पीड़िता के बीच न्यूनतम संपर्क और दोषी के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन हासिल करने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह निर्देश दिया गया कि पैरोल पर बाहर रहने के दौरान याचिकाकर्ता पीड़िता के निवास से दूर किसी स्थान पर रहेगा और उससे मिलने नहीं जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“अदालत POCSO अधिनियम के विधायी इरादे को ध्यान में रखती है, जो यह प्रावधान करती है कि आरोपी और पीड़िता (इस मामले में, आरोपी की बेटी) के बीच संपर्क को रोका जाना चाहिए ताकि बच्चे द्वारा अनुभव किए गए आघात को कम किया जा सके। हमारे अनुसार, यदि पीड़िता को दोषी-याचिकाकर्ता की उपस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह आघात को फिर से झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी और उसे उस घटना की याद आ जाएगी जिसे वह भूलने की बहुत कोशिश कर रही होगी। लेकिन फिर, पीड़िता की सुरक्षा और भावनात्मक पहलू और आरोपी के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। हमारा मानना ​​है कि ऐसा संतुलन तभी हासिल किया जा सकता है जब आरोपी पैरोल के दौरान पीड़िता के निवास से दूर किसी स्थान पर अपना समय बिताए।”

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि याचिकाकर्ता का जेल में आचरण संतोषजनक था, लेकिन पुलिस अधीक्षक, उदयपुर और सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग ने अपराध की प्रकृति के कारण पैरोल की सिफारिश नहीं की थी, जिसने पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया था, और इसलिए भी क्योंकि याचिकाकर्ता 2018 में अपने पहले पैरोल के दौरान फरार हो गया था।

हालांकि, वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने इस तरह के पैरोल के लिए सभी शर्तों का पालन करते हुए 2022 में दी गई अपनी दूसरी पैरोल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता पहले ही 13 साल से अधिक की अवधि जेल में बिता चुका है।

न्यायालय ने माना कि प्राधिकरण द्वारा दी गई पिछली पैरोल, 13 साल से अधिक की सजा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी दूसरी पैरोल पूरी कर ली है और वापस लौट आया है, उसे 15 दिन की पैरोल देना उचित था।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह पीड़िता के घर के पास न रहे और न ही उसके घर जाए।

केस टाइटल: शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 204

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News