राजस्थान हाईकोर्ट का अहम कदम: केस से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल बनाने पर नोटिस जारी
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में हाईकोर्ट के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल बनाने की मांग की गई ताकि केस लिस्ट, ई-फाइलिंग विवरण, आदेश/निर्णय आदि से संबंधित सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल सके।
जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि 2023 से हाईकोर्ट ने टेलीग्राम चैनल पर केस लिस्ट अपलोड करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, कोर्ट की ई-कोर्ट्स वेबसाइट ने भी केस से संबंधित अपडेट जैसे सुनवाई की तारीख और केस का निपटान के लिए मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट संदेश भेजने की सुविधा शुरू की थी।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि अलग-अलग अपडेट के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म होने से अनावश्यक परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि एकीकृत व्हाट्सएप चैनल बनाने से इस समस्या को हल किया जा सकता है, जिससे पहुंच और कामकाज में आसानी होगी।
याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया, जिसका पालन 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया।
व्हाट्सएप चैनल बनाने के अलावा याचिका में कुछ और भी मांगें की गई-
1. वकीलों को कोर्ट में लंबित फाइलों की डिजिटल प्रतियां प्राप्त करने के लिए नियम बनाना।
2. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सभी आदेशों की ई-सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित करना।
3. जब प्रतिवादी राज्य के विभाग हों तो उनके नामांकित वकील को अग्रिम प्रति दी जाए।
यह कदम कानूनी प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।